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खनिज परिवहन करने के लिये एम0एम0-11 के स्थान पर ई-अभिवहन प्रपत्र व ई-एम0एम0-11 की व्यवस्था लागू


20 अप्रैल 2023 से सिक्योरिटी पेपर व्यवस्था लागू

मीरजापुर 17 अप्रैल 2023- जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा जारी एक शासनादेश के अनुपालन में जनपद के समस्त खनन परिहारधारक/अनुज्ञप्तिधारक/ भण्डारणकर्ता को निर्देशित करते हुये कहा कि उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों परSecurity Paper पर ई-परिवहन प्रपत्र को


च्वतजतंपज डवकम में तीन प्रतियों में मुद्रित कर परिवहन कराना सुनिश्चित करें।
उन्होने ने अपने जारी आदेश में कहा है कि वर्तमान में ई-परिवहन व्यवस्था प्रपत्र साधारण पेपर पर मुद्रित किये जाते है जिस कारणवश प्रपत्रो के दुरूपयोग की सम्भावना बनी रहती है जिसे रोकने के लियेSecurity Feautres युक्त Security Paper पेपर की व्यवस्था लागू की गयी हैं। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुये निर्देशित किया है कि सिक्योरिटी पेपर 14Size में होगा, जिसमें ई-परिवहन प्रपत्र को Portrait Mode में तीन प्रतियों में मुद्रण हेतु डिजाइन किया गया है। प्रथम प्रति पट्टाधारक के स्वयं के उपयोग हेतु द्वितीय प्रति-परिवहनकर्ता/


उपभोक्ता/भंडारणकर्ता/कार्यदायी संस्था के उपयोग हेतु तथा तृतीय प्रति जांचकर्ता के उपयोग हेतु मान्य होगा। परिहारधारक/अनुज्ञप्तिधारक/भण्डारणकर्ता के लागइन परSecurity Paper के Requisition की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। परिहारधारक विभागीय पोर्टल upmines-upsdc-gov.in पर लागइन करSecurity Paper की वांछित मांग को आनलाइन माध्यम से जनपदीय खान अधिकारी को प्रेषित करेगा। तत्क्रम में जनपदीय खान अधिकारी पोर्टल पर लागइन कर समस्त परिहारधारकों द्वारा प्रेषित किये गये Security Paper की मांग का अवलोकन कर परिहारधारक की मांग को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। स्वीकृति की दशा में परिहारधारक की मांग को आपूर्तिकर्ता को स्वतः आनलाइन माध्यम अग्रसारित किया जायेगा। सिक्योरिटी पेपर आपूर्तिकर्ता द्वारा परिवहन प्रपत्रों की वांछित मांग स्वीकृत होने के उपरान्त परिहारधारक को रू0 4.19 (चार रूपये उन्नीस पैसे मात्र ) प्रतिSecurity Paper की दर से आपूर्तिकर्ता के बैंक खाते में पेमेंट गेट-वे अथवा आफलाइन माध्यम से जमा कराया जाना होगा। आपूर्तिकर्ता के बैंक खाते में भुगतान के उपरान्त सिक्योरिटी पेपर आपूर्तिकर्ता द्वारा परिहारधारक/अनुज्ञप्तिधारक/भण्डारणकर्ता के पते पर डाक के माध्यम से प्रेषित करेगा। Security Paper आपूर्तिकर्ता परिहारधारक द्वारा प्रेषित किये गये डाक के विवरण जैसे की कोरियर कम्पनी का नाम, ट्रेकिंग आर्ड-डी की प्रविष्टि पोर्टल पर किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नं0 तथा परिहारधारक के लागइन पर उपलब्ध होगी। ई-परिवहन प्रपत्र निर्गत करने के लिए कालम सिक्योरिटी पेपर नं0 की प्रविष्टि हेतु जोड़ा गया है।Security Paper आपूर्ति करते समय परिहारधारक की आई0डी0 के सापेक्ष सिक्योरिटी नं0 Map किये जायेंगे तथा एक सेक्युरिटी नं0 पर दुबारा इ0-परिवहन प्रपत्र निर्गत नहीं होगा। Map किये गये सिक्योरिटी नं0 के सापेक्ष ही ई0-परिवहन प्रपत्र निर्गत हो सकेंगे। साधारण मिट्टी के खनन अनुज्ञा मेंSecurity Paper की आवश्यकता नहीं होगी तथा यह पूर्व की भाँति साधारण Size 14 Paper में मुद्रित किये जाते रहेंगे। उक्त व्यवस्था को प्रदेश में 20 अप्रैल, 2023 से लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यह व्यवस्था दिनांक 20.04.2023 से सिक्योरिटी पेपर (Security Paper) के अतिरिक्त अन्य किसी पेपर पर मुद्रित परिवहन प्रपत्र (ई-एम0एम0-11/ ई-फार्म सी) मान्य नहीं होगा। यदि खनन परिहारधारकों/अनुज्ञप्तिधारकों/ भण्डारणकर्ताओं द्वारा उपखनिजों का परिवहन सिक्योरिटी पेपर (Security Paper) के अतिरिक्त अन्य किसी पेपर पर कराया जाना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित खनन परिहारधारक/अनुज्ञप्तिधारक/भण्डारणकर्ता का होगा।

1 टिप्पणी

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