समाचारदुकान खोलने के मामले में जिलाधिकारी ने दिया नया आदेश, मिर्जापुर

दुकान खोलने के मामले में जिलाधिकारी ने दिया नया आदेश, मिर्जापुर

वीरेंद्र गुप्ता 94 53 82 1310
कौन सी दुकान कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी इन सारी बातों को आज जिलाधिकारी मिर्जापुर सुशील कुमार पटेल ने स्पष्ट कर दिया है और दिए गए निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर सख्त नियमों के तहत कार्रवाई भी किए जाने की बात जिलाधिकारी ने कहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि दवा को छोड़कर कोई भी दुकान शाम 5:00 बजे के बाद नहीं खुलेंगे।
कौन-कौन सी दुकान कब कब खुलेगी तीन कैटेगरी में जिलाधिकारी ने समस्त व्यवसाय को वर्गीकृत कर दिया है किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी इसका भी सूची जारी कर दिया गया है।व्यापारियों ने कहा कि जारी सूची में अभी भी तमाम व्यवसाय की जानकारी नहीं दी गई है जैसे कोयले की दुकान का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। बर्तन का दुकान खुलेगा मगर बर्तन का उत्पादन हो पाएगा कि नहीं इसका भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता व्यक्त की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किए जाने के बाद कहीं गई है किसी भी दुकान पर भीड़ नहीं लगना चाहिए एक 1 मीटर दूरी पर गोला बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकानदार संचालक को करने की हिदायत दी गई है शादी-ब्याह जैसे कार्यक्रमों में 20 लोगों के लिए परमिशन मांगा जा सकता है और सबसे बड़ी बात की बारात घर खोले जा सकेंगे लेकिन इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी।

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