Virendra Gupta Mirzapur 94 53 82 13 10,
जनपद मीरजापुर में उर्वरक / खाद बीज की दुकाने सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10.00 बजे से सायं 07.00 तक खोलने की अनुमति प्रदान की गयी थी । अपर मुख्य सचिव , उत्तर प्रदेश शासन , कृषि अनुभाग -2 लखनऊ के पत्र संख्या 27 / 2020 / 1722 / 12-2-2020 दिनांक 20 अगस्त , 2020 द्वारा लाक डाऊन अवधि ( शनिवार , रविवार ) को खाद , बीज एवं कीटनाशक की दुकाने खुली रखने के संबंध में दिशा – निर्देश निर्गत किया गया है । उक्त के अनुपालन में जनपद मीरजापुर में खाद , बीज एवं कीटनाशक की दुकाने निम्नवत् खुली रहने की अनुमति प्रदान की जाती है : क्रमांक व्यापार निर्धारित दिन दुकान खुलने का समय खाद , बीज एवं कीटनाशक सप्ताह भर प्रातः 10.00 बजे से सायं की दुकाने 07.00 तक । कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम , बचाव के दृष्टिगत सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करें एवं कार्मिक की सुरक्षा के दृष्टिगत मारक / गमछा , फेस – मास्क , फेस – कवर , ग्लव्स , सेनेटाइजर एवं हैण्डवाश / साबुन का उपयोग अनिवार्य होगा । पेयजल , साफ – सफाई / स्वच्छता एवं शौचालय की भी समुचित ढंग से व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय । कार्मिक हेतु हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की समुचित व्यवस्था की जाय । कार्मिक द्वारा फेस – मास्क , फेस – कवर , ग्लव्स का प्रयोग किया जायेगा । 5 . कार्यस्थल पर ऐसे कार्मिक का नियोजन न किया जाय , जिनमें सामान्य रूप से भी बुखार , खांसी एवं जुकाम आदि के लक्षण हों । किसी कार्मिक के कोरोना ( COVID – 19 ) के सामान्य लक्षण प्रकट होते ही तत्काल सूचना कन्ट्रोल रूम दूरभाष संख्या- 05442-256357 पर सूचना अनिवार्य रूप से दिया जायेगा । 7 सभी दुकानदार अपने दुकाने के सामने 01-01 मीटर की दूरी पर गोला बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए दुकान का संचालन किया जायेगा । कार्य क्षेत्र में कार्यरत समस्त कार्मिकों को आरोग्य सेतु ऐप ( Aarogya Setu App ) अपने ( Android ) मोबाइल में डाउनलोड किया जाय । उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जाय । उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू तथा अग्रिम आदेश तक प्रभावी होगा । 2 3 4