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मिर्जापुर में निषेधाज्ञा की अवधि दिनांक 29 अगस्त से बढ़ाकर 20 सितम्बर तक के लिए की गई प्रभावी*

*163 के अन्तर्गत निहित निषेधाज्ञा की अवधि दिनांक 29 अगस्त से बढ़ाकर 20 सितम्बर तक के लिए की गई प्रभावी*

मीरजापुर 28 अगस्त 2024- अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल ने जारी अपने एक आदेश के तहत जनपद मीरजापुर में धरना/ प्रदर्शन / सभा, मोहर्रम, श्रावण मास, जगन्नाथ रथ यात्रा, कावड़ यात्रा गुरु पूर्णिमा, स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बन्धन, कजरी, जन्माष्टमी एवं विभिन्न परीक्षाओं आदि अवसरों पर कतिपय अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत उनके क्रिया कलापों पर जनपद में प्रभावी नियंत्रण/अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने आदेश दिनांक 01.07.2024 द्वारा जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 29.08.2024 तक विभिन्न निषेधाज्ञा लागू की गई है परन्तु यह आदेश दिनांक 29.08.2024 के बाद प्रवृत नहीं रहेगी।
जनपद में दिनांक 30.08.2024 व 31.08.2024 को सम्पन्न होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा-2023, वी०वी०आई०पी०/वी०आई०पी० के आगमन एवं वर्तमान परिवेश में विभिन्न संगठनों द्वारा किए जाने वाले धरना-प्रदर्शन के कारण सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत उनके क्रिया कलापों पर जनपद में प्रभावी नियंत्रण / अंकुश लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है लेकिन समय बहुत कम है ऐसी स्थिति में परिस्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिकता के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 की उप धारा (4) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 01.07.2024 द्वारा


लागू की गई निषेधाज्ञा की अवधि दिनांक 29.08.2024 से बढ़ाकर दिनांक 20.09.2024 तक के लिए प्रभावी की जाती है।

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