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मीरजापुर में धारा 163 दिनांक 31 दिसम्बर 2024 से दिनांक 28 फरवरी 2025 तक प्रभावी

धारा 163 के अन्तर्गत निहित निषेधाज्ञा की अवधि दिनांक 31 दिसम्बर से बढ़ाकर दिनांक 28 फरवरी तक के लिए रहेगी प्रभावी

मीरजापुर 31 दिसम्बर 2024- अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल ने जारी अपने एक आदेश के तहत जनपद मीरजापुर में धरना/प्रदर्शन/सभा, महाकुम्भ मेला-2025, मकर संक्रान्ति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, कंतित शरीफ उर्स, मो0 हजरत अली का जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस, वी0वी0आई0पी0 भ्रमण, बोर्ड परीक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगी


परीक्षाओं आदि अवसरों पर जनपद में सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्ठिगत जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 दिनांक 31 दिसम्बर 2024 से दिनांक 28 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। अतः आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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