वीरेंद्र गुप्ता पत्रकार मिर्जापुर 94 53 82 1310,
अनुभाग -3 दिनांकः 30 जुलाई , 2020 गृह मंत्रालय , भारत सरकार के 40-3 / 2020 – डीएम -1 ( ए ) दिनांक 29 जुलाई , 2020 कोविड -19 के दौरान लॉकडाउन गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में दिशा – निर्देश ( अनलॉक -3 ) | गृह मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3 / 2020 – डीएम -1 ( ए ) दिनांक 29 जुलाई , 2020 कोविड -19 के दौरान लॉकडाउन गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में दिशा – निर्देश ( अनलॉक -3 ) निर्गत किए गए हैं ।
उपरोक्त के क्रम में गृह ( गोपन ) अनुभाग -3 के आदेश संख्या 1686 / 2020 / सीएक्स -3 दिनांक 30 जून , 2020 को जारी निर्देशों को यथा संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किः 1 . कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनलॉक -3 के दौरान अनुमन्य गतिविधियां कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर समस्त गतिविधियां अनुमन्य होगी – 0 समस्त स्कूल , कॉलेज , शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 अगस्त , 2020 तक बन्द रहेंगे । यद्यपि ओन लाइनादूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी । ( 11 ) समस्त सिनेमा हॉल , तरण – ताल ( Swimming Pool ) , मनोरंजन – पार्क , थिएटर , बार , सभागार , एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान । योग – संस्थानों और व्यायाम – शालाओं ( Gymnasiums ) को दिनांक 05 अगस्त , 2020 से खुलने की अनुमति होगी , जिसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ( MoHFW ) द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित करने तथा COVID – 19 के संक्रमण को रोकने हेतु Standard Operating Procedure ( SOP ) जारी की जाएगी । iii ) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं ( गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्रास को छोड़कर कर ) । ) मेट्रो रेल सेवायें । ) समस्त सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजना / शैक्षिकासांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रम / अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी । उपर्युक्त गतिविधियों को कोविड -19 के संक्रमण के दृष्टिगत फिर से आरम्भ करने हेतु तिथि सोशल डिस्टेन्सिंग को सुनिश्चित करते हुए Standardस्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम राष्ट्रीय , राज्य , जिला , तहसील , नगर – निगमों और पंचायतों के स्तर पर तथा * At Home ” कार्यक्रम जहाँ कहीं आयोजित किए जाएं उनमें सोशल – डिस्टेन्सिंग और अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकॉल जैसे मॉस्क / सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ अनुमति होगी । कोविड -19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति – निर्देशक कोविड -19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति – निर्देशकों का अनुपालन किया जाए ( संलग्नक -1 ) । लॉक डाउन केवल कन्टेनमेन्ट जोन तक ही सीमित रहेगाः ) लोकडाउन कन्टेनमेन्ट जोन में 31 अगस्त , 2020 तक लागू रहेगा । ii ) कन्टेनमेन्ट जोन का निर्धारण संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु गृह ( गोपन ) अनुभाग -3 के शासनादेश संख्याः -1821 / 2020 – सीएक्स -3 दिनांक 24 जुलाई , 2020 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा । इन कन्टेनमेन्ट जोनाक्षेत्रों को सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा वेब साइट पर प्रदर्शित / नोटिफाइड किया जाएगा और इसे केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( MoHFW ) , भारत सरकार तथा गृह एवं स्वास्थ्य विभाग , उ 0 प्र 0 शासन को भी प्रेषित किया जाएगा । ( ii ) कन्टेनमेन्ट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी । कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो , कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग , हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा । ( iv ) कन्टेनमेन्ट जोन की गतिविधियों का कड़ाई से अनुश्रवण किया जाएगा और इस सम्बन्ध में कन्टेनमेन्ट जोन से सम्बन्धित मापदण्डों का भी कडाई से क्रियान्वयन कराया जाएगा । ( v ) कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर ऐसे स्थान जहाँ कोविड -19 के संक्रमण के केस निकलने की सम्भावना हो उन्हें बफर जोन के रुप में चिन्हित किया जाए । बफर जोन के अन्दर जिला प्रशासन द्वारा यथावश्यक प्रतिबन्ध लगाए जा सकते है । . कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए यथावश्यक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाए जा सकते है : व्यक्तियों और वस्तुओं / माल आदि के राज्य के अन्दर ( Intra – state ) और अन्तर्राज्य ( inter – state ) परिवहन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा । इसमें माल / परिवहन से सम्बन्धित पडोसी देशों से की गयी संधियों की शतों के अनुरुप सीमा – पार परिवहन की अनुमति भी शामिल है । इस हेतु कोई भी पृथक से अनुमति / अनुमोदन / e – permit की आवश्यकता नहीं होगी । SoP के साथ व्यक्तियों का आवागमन : पैसेन्जर ट्रेन व श्रमिक ट्रनो द्वारा आवागमन , घरेलू हवाई यात्राएं , विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन , विदेशी राष्ट्रिकों को निकालने से सम्बन्धित आवागमन की अनुमति जारी रहेगी । . संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील ( vulnerable ) व्यक्तियों की सुरक्षा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति , सह – रुग्णता ( co – morbidity ) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति , गर्भवती खियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे , सिवाय ऐसीपरिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो , घरों के अन्दर ही रहेंगे । आरोग्य – सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग आरोग्य – सेतु ऐप शुरुआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरुद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है । कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों / कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए । जिला – प्रशासनाप्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य – सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें , जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे । इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी । गाइडलाईन का कड़ाई से क्रियान्वयन समस्त जिलाधिकारी उपरोक्त दिशा – निर्देशों का आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगें । दण्डात्मक प्रावधान लोकडाउन के दिशा – निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा – प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा 0 द 0 वि 0 की धारा -188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी । दण्डात्मक प्राविधानों के उद्धरण ( संलग्नक -2 ) में दिये गए है । प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 05.00 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों के साथ लागू व्यवस्था पूर्व में जारी शासनादेश संख्याः -1755 / 2020 / सीएक्स -3 दिनांक 14 जुलाई , 2020 के अनुसार जारी रहेगी । उपरोक्त दिशा – निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे