दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रति योजना एवं संचालित वृद्धजन आवास में देय सुविधाए तथा जाति प्रमाण पत्र
सत्यापन से सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक की गयी आहूत
मीरजापुर 25 नवम्बर 2022-जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2022-23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपमति योजनान्तर्गत जनपद में शिक्षण संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रम का प्रकार समक्ष स्तर से अनुमोदित सीटो की संख्या तथा सत्यातिपत फीस का आनलाइन प्रारूप के अनुमोदन प्राप्त किये जाने एवं समाज कल्याण विभाग संचालित माता-पिता व वरिष्ठ नागरिको/वृद्धजन का भरण-पोषण एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति उत्पीड़न आर्थिक सहायता योजना तथा जाति प्रमाण पत्र सत्यापन से सम्बन्धित जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस, मुख्य राजस्व अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल महेश चन्द्र अत्री, मुख्यकोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीश चन्द्र, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्राचार्य के0बी0पी0जी0 कालेज सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व स्वैच्छिक संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहें। बैठक में निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सम्बन्धित स्तरों पर मास्टर डाटाबेस का वेरीफाई समयावधि के अन्दर सुनिश्चित करा लिया जाय। विश्वविद्यालयों, आफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा शिक्षण संस्था के पाठ्य, पाठ्यक्रम के प्रकार सीटों संख्या एवं फीस आदि को डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई कराया जाय। तदुपरान्त समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछ़डा वर्ग कल्याण तथा अल्प संख्यक अधिकारी के सहयोग से विद्यालय/एजेंसी द्वारा लाक की गयी सीट एवं फीस से अधिक लाक न की जाय। यह भी निर्देश दिया गया कि पूरी तरह से सत्यापन समिति द्वारा सत्यापन कराये जाने के उपरान्त ही तथा छात्रो की उपस्थिति का भी सत्यापन रिपोर्ट के बाद सूची शासन को प्रेषित किया जाय।
अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता से सम्बन्धित प्राप्त प्रकरणो पर भी विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति उत्पीड़न आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत कुल 89 प्रकरण पर विचार करते हुये रू0 11200000/- धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उत्पीड़ित अपराधों के विवरण के बारे में बताया गया कि हत्या के दो प्रकरण, बलात्कार के तीन प्रकरण, लज्जा भंग के नौ, साधारण मामलें 63, मा0 न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने के उपरान्त भुगतान के मामलों पर विचार किया गया।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्वैच्छिक संस्था के माध्यम से वृद्धजन आवास (वृद्धाश्रम) पटेंगरा नाला विन्ध्याचल में संवासियों को भोजन व अन्य देय सुविधाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गयी। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में पटेंगरा नाला विन्ध्याचल में एक वृद्धजन आवास संचालित है जिसके कुल क्षमता 150 व्यक्तियों की हैं। उन्होने बताया कि वर्तमान में उक्त वृद्धाश्रम में 27 महिला एवं 67 पुरूष कुल 88 संवासियों की संख्या पंजीकृत हैं, जिसमें महिला एवं पुरूष के अलग-अलग रहने की व्यवस्था की गयी हैं। उन्होने बताया कि संवासियों भोजन हेतु नवीन शासनादेश के अनुसार 114 रू प्रतिदिन प्रति संवासी रू 2250/- प्रतिमाह देय है। दवा हेतु 200 रू0 प्रतिमाह प्रति संवासी विभाग द्वारा दिया जाता हैं। संवासिनियों को अन्य दिये जाने वाले सुविधाओं के बारे मंे बताया गया कि वर्ष में एक बार एक स्वेटर, इनर, गमछा, कुर्ता पैजामा, मोजा, अण्डर वियर व बनियान प्रति पुरूष संवासियों को दिया जाता हैं। तथा महिलाओं को दो स्वेटर (हाफ एवं फल) इनर, साल, मोजा, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज सेट दिया जाता हैं। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि वृद्धाश्रम में मानक/मीनू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाय। भोजन में प्रयुक्त होने वाली सामाग्री ब्राडेंड हो खुली खाद्य सामाग्री को क्रय न किया जाय।
जिलाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की बैठक कुल 05 प्रकरणकी सुनवाई की गयी। बैठक में उपस्थित फरियादियों के द्वारा दिये गये अभिलेखों को सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को जांच कर आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर चन्द्रभान सिंह, तहसीलदार चुनार व लालगंज उपस्थित रहें।