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अवैध डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने वालों के खिलाफ cmo मिर्जापुर ने दर्ज कराया मुकदमा


० पी ० एन 0 डी 0 टी 0 एक्ट के नियमों के तहत पंजीकृत आर ० एस ० डायग्नोस्टिक सेण्टर , लालगंज , मीरजापुर का आकस्मिक निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 13.07.2021 को दोपहर 12.00 बजे पी ० सी ० पी ० एन 0 डी 0 टी 0 के नोडल अधिकारी डा 0 गुलाब मौर्या के साथ किया गया था जिसमें एक्स – रे मशीन एवं पैथालाजी से सम्बन्धित अवैध उपकरण पाये गए थे जबकि केन्द्र का पंजीकरण एक्ट के तहत केवल अल्ट्रासाउण्ड हेतु अधिकृत / पंजीकृत है । विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 14.07.2021 को केन्द्र संचालक के विरुद्ध अवैध रूप से पैथालाजी एवं एक्स – रे का कार्य किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे । उक्त के सम्बन्ध में आर 0 एस 0 डायग्नोस्टिक सेण्टर , लालगंज के संचालक राजेश को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 19.07.2021 को पत्र दिये गए . जिसका प्रतिउत्तर संचालक द्वारा दिनांक 23.07.2021 को प्रस्तुत किया गया , जो असंतोषजनक पाया गया । अतएव नोडल अधिकारी पी ० सी ० पी ० एन 0 डी 0 टी 0 डा 0 गुलाब मौर्या द्वारा राजेश के विरुद्ध इण्डियन मेडिकल कौंसिल एक्ट 1956 की धारा -15 व 17 के अन्तर्गत दिनांक 16.09.2021 को थानाध्यक्ष , थाना लालगंज को रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु तहरीर दी गयी है ।

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