समाचारआज मिर्जापुर जिला अधिकारी सुशील कुमार पटेल ने जारी किया नया गाइडलाइन

आज मिर्जापुर जिला अधिकारी सुशील कुमार पटेल ने जारी किया नया गाइडलाइन

वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310
जिलाधिकारी मिर्जापुर ने जारी आदेश में कहा है कि फूड विभाग की लाइसेंसी मिष्ठान भंडार फल सब्जी दूध किराना स्टोर चश्मा बेकरी सैलून नाई की दुकान ब्यूटी पार्लर आइसक्रीम पूरे सप्ताह खुलेंगे और इन दुकानों के खुलने का समय होगा प्रातः काल 7:00 से साईं काल 7:00 बजे तक। इसी तरीके से हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक मोबाइल रिचार्ज रिपेयर बर्तन फर्नीचर बैग अटैची बिल्डिंग की दुकाने मंगलवार गुरुवार और शनिवार को ही खुलेंगे। इन दुकानों के खुलने का समय सवेरे 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक निर्धारित किया गया है ।इसी तरीके से ऑटोमोबाइल ऑटो गैरेज प्रिंटिंग प्रेस बुक स्टेशनरी टेलरिंग साइकिल की दुकान लोहे की दुकान शस्त्र की भी सिर्फ सोमवार बुधवार और शुक्रवार को ही खुलेगा ।इन दुकानों के खुलने का समय प्रातः काल 10:00 से साईं काल 7:00 बजे तक निर्धारित किया गया है ।ज्वेलरी शॉप वस्त्रालय साड़ी जूते चप्पल रेडीमेड कास्मेटिक ड्राई क्लीनर आदि की दुकानें हफ्ते में सिर्फ 2 दिन खुलेंगे रविवार और बुधवार को इन दुकानों के खुलने का समय है प्रातः काल 10:00 से 7:00 बजे तक। और ऑटोमोबाइल गैरेज हफ्ते में सिर्फ सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ही खुलेंगे जिसका समय सवेरे 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। मेडिकल स्टोर सप्ताह भर खुलेंगे 24 घंटे भी खोलें रहा जा सकता है।
इसके अलावा और भी उन्होंने आदेश जारी किए हैं जिसमें रेलवे वायुयान संचालन के दृष्टिगत ऑटो रिक्शा टेंपो टैक्सी को यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने हेतु 24 घंटे संचालन की अनुमति दी गई है। बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा ,इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी ।रेस्टोरेंट्स आदि में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी एवं मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा एवं दुकानों में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी ।शहरी क्षेत्र में कोई भी सप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगने की अनुमति दी गई है।कुछ दुकानें कई शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है जिसमें सैलून ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराने के साथ खुलने की अनुमति दी गई है ।इनमें बाल काटने की आदि कार्य करने वाली स्टाफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस शिल्ड तथा ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा अन्य स्टाफ द्वारा भी फेस फेस कवर का प्रयोग करना पड़ेगा।
सब्जी मंडी के संबंध में भी कहा गया है कि सुबह 4:00 बजे से 7:00 बजे तक खुलेंगे सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6:00 बजे से 9:00 बजे तक होगा एवं फल सब्जी मंडियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित करके 8:00 बजे से सायं काल 7:00 बजे तक सामान्य लोगों के लिए भी खोला जा सकेगा।
सबसे महत्वपूर्ण बातों को इंगित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति गर्भवती स्त्रियां या 10 वर्ष की आयु से कम बच्चे घर के अंदर ही रहेंगे अति आवश्यक कार्य हो तभी निकले। यदि इन नियमों का उल्लंघन करते कोई पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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