समाचारई-एफआईआर सुविधा का किया गया शुभारम्भ, घर बैठे लिखवा सकेंगे एफआईआर -MIRZAPUR

ई-एफआईआर सुविधा का किया गया शुभारम्भ, घर बैठे लिखवा सकेंगे एफआईआर -MIRZAPUR

आज दिनांक-19-07-2017 को आशीष तिवारी पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा ई-एफआईआर सुविधा का किया गया शुभारम्भ*
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आम जन विशेषकर महिलाओं, अशक्त, बुजुर्ग व्यक्तियों एवं दिव्यांगों के लिए चलायी जा रही ई-एफआईआर (e-FIR) सुविधा का पुलिस कार्यालय से शुभारम्भ किया गया। ई-एफआईआर की सुविधा विशेषकर उन लोगों के लिए लाभप्रद है, जो थाने पर पहुँचने में अक्षम हैं अथवा अपनी बात खुलकर कहने में असमर्थ हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश पुलिस की आफिशियल वेबसाईट https://uppolice.gov.in/ पर जाकर उपर दाहिने तरफ प्रदर्शित हो रहे सिटीजन सर्विस बटन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात e-FIR बटन पर क्लिक करें। प्रथम बार इस सुविधा के उपयोग हेतु Create citizen login पर क्लिक करके दिये गये फार्म में कुछ जानकारियाँ देनी होंगी तथा यूजर नेम व पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद यूजर नेम व पासवर्ड की सहायता से लाग इन करके इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है।
इस प्रकार से दर्ज करायी गयी एफआईआर की जाँच उत्तर प्रदेश ई-पुलिस द्वारा की जायेगी तथा जाँचोपरान्त स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। केवल वही एफआईआर पंजीकृत समझे जायेंगे, जिन्हें ई-पुलिस द्वारा स्वीकृत कर लिया गया हो।
आवेदक द्वारा आनलाईन दर्ज कराये गये एफआईआर के स्वीकृत/अस्वीकृत की सूचना आवेदक को तथ्यों सहित ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। यदि एफआईआर स्वीकृत किया जायेगा तो सम्पूर्ण एफआईआर की प्रति पीडीएफ फारमेट में ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। आनलाईन एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदक को हिन्दी भाषा में मंगल फान्ट का प्रयोग करना पड़ेगा अथवा अंग्रेजी में भी आनलाईन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मौजूद लोगों को ई-एफआईआर की पूरी प्रक्रिया समझाते हुये 01 नमूना एफआईआर पंजीकृत किये जाने का प्रदर्शन भी किया गया और एफआईआर का प्रिन्ट निकाल कर लोगों को दिखाया गया। साथ ही महोदय द्वारा इस अवसर पर उपस्थित लोगों को बताया गया कि इस सुविधा का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करायें ताकि लोगों को इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान समय में इस सुविधा के अन्तर्गत गम्भीर अपराधों (बलात्कार, हत्या, डकैती आदि) को छोड़कर अन्य अपराधों के लिए मात्र अज्ञात अपराधियों के विरूद्ध ही एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। गम्भीर अपराधों के मामलों में एवं उन मामलों में जिनमें अभियुक्त ज्ञात हैं, की एफआईआर थानों पर ही दर्ज करायी जायेगी।
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रारम्भ की गयी व्हाट्स एप के माध्यम से भी एफआईआर लिखवाये जाने की सुविधा के बारे में भी बताया गया। जिसके लिए आवेदक को अज्ञात अभियुक्त तथा गैर-संगीन अपराधों में ई-एफआईआर (e-FIR) पंजीकृत कराने के लिए ई-थाना प्रभारी को सम्बोधित करते हुए अपनी शिकायत को सादे कागज में लिखे जिसमें घटना का विवरण (समय,दिनांक व स्थान सहित), हस्ताक्षर,नाम,पता,राज्य,जिला,राष्ट्रीयता,आधार कार्ड नम्बर,ई-मेल अनिवार्य रूप से समाहित हों तथा विदेशी नागरिक होने की दशा में पासपोर्ट की प्रथम व आखिरी पृष्ठ एवं वीजा का फोटो। उक्त समस्त सूचनायें समाहित करते हुये अपना लिखित शिकायत पत्र तथा आधार कार्ड आई.डी. की फोटो निकाल कर व्हाट्सएप नम्बर 9454401003 पर भेज दें। ई-एफआईआर की भाँति ही इस एफआईआर की जाँच उत्तर प्रदेश ई-पुलिस द्वारा की जायेगी तथा जाँचोपरान्त स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। केवल वही एफआईआर पंजीकृत समझे जायेंगे, जिन्हें ई-पुलिस द्वारा स्वीकृत कर लिया गया हो। आवेदक द्वारा आनलाईन दर्ज कराये गये एफआईआर के स्वीकृत/अस्वीकृत की सूचना आवेदक को तथ्यों सहित ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। यदि एफआईआर स्वीकृत किया जायेगा तो सम्पूर्ण एफआईआर की प्रति पीडीएफ फारमेट में ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
*पुलिस अधीक्षक मीरजापुर महोदय द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारीगण एवं समस्त थाना प्रभारियों को इस सम्बन्ध में जन चौपाल के माध्यम से अधिक से अधिक नागरिकों को जागरूक बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।*

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