समाचारउत्पीड़ित व्यक्तियों को दिया गया 96.075 लाख-MIRZAPUR

उत्पीड़ित व्यक्तियों को दिया गया 96.075 लाख-MIRZAPUR

179 लाभार्थियों को 53.70 लाख का किया गया भुगतान
मीरजापुर-जिलाधिकारी श्री बिमल कुमार दूबे के निर्देश के क्रम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017’18 में 179 लाभार्थियों को 53.70 लाख का भुगतान उनके बैंक खाते में स्थान्तरित कर दिया गया है। इनके भुगतान के लिए जिलाधिकारी द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को योजनान्तर्गत पात्र लंबित आवेदनों को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए तत्काल भुगतान का निर्देश दिया गया था, जिसके क्रम जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कार्यवाही करते हुए उपरोक्त पात्र लाभार्थियों के खाते में धनराशि का स्थानान्तरण किया गया।
समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र यादव ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे कमाऊ व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य है कि साधारण मृत्यू के फलस्वरूप मृतक व्यक्ति के आश्रितों को शासन द्वारा एकमुश्त रू0 तीस हजार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। योजना का क्रियान्वयन इण्टर नेट आधारिक प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें आवेदन किये जाने एवं अनुदान की स्वीकृति/वितरण का कार्य आनलाइन प्रक्रिया अन्तर्गत किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उन्होने जानकारी देते हुए कहा कि आवेदक द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन पत्र का सत्यापन एवं आवेदक पात्रता जॉच संबंधी उप जिलाधिकारी के स्तर से कराकर आवेदन पत्र की पात्रता/अपात्रता विषयक आख्या के साथ आनलाइन आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी अग्रसारित करते हुए उसकी मूलप्रति सभी संलग्नको सहित उपलब्ध करायी जाती है। आनलाइन अग्रसारित आवेदन पत्रो के सापेक्ष मुख्यालय स्तर से आवेदन पत्रो का रिस्पान्स जनपद को पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसके आधारपर अनुदान की स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया अन्तर्गत सुनिश्चित कराकर अनुदान की धनराशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में स्थानान्तरित कर दी जाती है।
2-86 उत्पीड़ित व्यक्तियों को दिया गया 96.075 लाख
जिलाधिकारी बिमल कुमार दूबे के निर्देश के क्रम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति उत्पीडन आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वित्तीय वर्ष 2017’18 में 86 व्यक्तियों को 96.075 लाख की धनराशि का भुगतान उनके बैंक खाते में निर्धारित प्रक्रिया अन्तर्गता किया गया। जिन 86 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है, हत्या के 2 मामले, बालात्कार के 7 मामले, लज्जाभंग के 12 मामले, आगजनि के 1 मामले एवं सामान्य श्रेणी के 64 मामले सम्मिलित है।
समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र यादव ने बताया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति उत्पीड़न आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तिायों द्वारा उत्पीड़ित किये जाने के फलस्वरूप उत्पीड़ित की घटना/उत्पीडन के प्रकार के अनुसार दर्ज मकदमे में इंगित धाराओं के आधार पर शासन द्वारा उत्पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी। आर्थिक सहायता की स्वीकृति जनपद स्तर पर गठित समिति जिला समाज कल्याण अधिकारी,मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी के स्तर से प्रदान की जाती है। स्वीकृति आर्थिक सहायता का भुगतान उत्पीड़ित व्यक्ति अथवा उनके आश्रित के बैंक खाते में सीधे किये जाने की व्यवस्था संचालित है।

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