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निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिये वाहन का परमिट जरूरी है- विमल कुमार दूबे

VIRENDRA GUPTA- मीरजापुर, 09 नवम्बर, 2017( नगर निकाय निर्वाचन-2017 को शंांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य ये जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट््रेट विमल कुमार दूबे ने सभी राजनैतिक दलों व निर्वाचन लडने वाले प्रत्याशियों से कहा है कि निर्वाचन के प्रचार के लिये कोई भी बाहन बिन अनुमति के न चलायें। उन्होंने कहा कि बिन अनुमजि के वाहन चलाने पर कडी कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिये जिस उम्मीदवार के लिये वाहन का परमिट जारी किया गया है यदि उस वाहन का प्रयोग कोई दूसरा उम्मीदवार करता है तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लधंन होगा जो भारतीय दण्ड संहित की धारा- 171 एच के अधीन इण्डनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निग अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना निर्वाचन प्रचार-प्रसार के प्रयोजनों के लिये किसी वाहन का प्रयोग करने पर उम्मीदवार द्वारा प्रचार-प्रसार किये जाने के लिये अनधिकृत मान लिया जायेगा और उसके विरूद्ध भारतीय दड संहिता में निहित सुसंगत धाराओं के तहत दण्डनीय होगा। ऐसे वाहन को निर्वाचन प्रचार-प्रसार के कार्य से तत्काल बाहर कर दिया जायेगा तथा उसका उपयोग अग्रतर प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जायेगा। राजनीतिक प्रचार-प्रसार और रैलियों हेतु प्रांगण सहित शैक्षणिक संस्थाओं , सरकारी सहायक प्राप्त, निजी अथवा सरकारी संस्थाओं के उपयोग पर प्रतिबन्ध भी है। लाउड स्पीकर लगाये जाने सहित वाहनों में वाह्य परिवर्तन किया जाना मोटर वाहन एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी। निर्वाचन अभियान के प्रयोजनार्थ कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करने हेतु प्रचार-प्रसार कार्यालय के लिय ेसरकारी विश्राम गृहों या डाक बग्लों का उपयोग नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दल/उम्मीदवार निष्पद्वा व शांतिपूर्ण चुनाव करानें मेें अपना सहायेग प्रदान करें।
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गांव को शौच मुक्त बनाने हेतु ग्राम स्वच्छाग्रह
मीरजापुर, 09 नवम्बर, 2017( जिलाधिकारी विमल कुमार दूबे ने आज जिला पंचायत सभागार में ग्राम स्वच्छाग्रहों को सम्बोधित करते हुये कहा कि प्रत्येक गांव को शौच से मुक्त बनाने में ग्राम स्वच्छाग्रह के सभी कार्यकर्ता अपना भरपूर सहयोग करें। जिला पंचायत सभागार में आज जिला पंचायत राज विभाग द्वारा आयोजित ग्राम स्वच्छाग्रहों के उन्नमुखीकरण कार्यशाला को जिलाधिकारी सम्बोधित कर रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि गांव के समुदाय एवं उनके आदतों में बदलाव लाने के लिये स्वच्छाग्रह के कार्यकर्ता लोगों को जागरूक करें ताकि वे खुले में शौच न जाकर शौचालय का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि गांव को शौच मुक्त बनाने में स्वच्छाग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका साबित हो सकती है इसी लिय वे अपने कर्तव्यों का निष्टा व लगन के साथ करें।
इस दौरान जिला पंचायज राज अधिकारी बालेश्व द्विवेदी ने बताया कि प्रत्येक स्वच्छाग्रहों को शौचालय निर्माण के प्रति जागरूक कर शौचालय बनवाने पर 75 रूपया प्रति शौचालय दिया जायेगा तथा उसमें उपयोग कराने के प्रति जागरूक करने पर भी प्रति शौचालय 75 रू0 प्रोत्साहन राशि के रूप् प्रदान किया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि गांव को आ डी0 एर्फ घोषित होने पर निगरानी समिति व स्वच्छाग्रहियों को दस हजार रू0 से पुूरस्कृत भी किया जायेगा। इस दौरान कोआडिनेटर विनोद कुमार श्रीवास्तव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत सिटी श्री विजय मौर्य के द्वारा भी स्वच्छाग्रहियों को शौच से मुक्त बनाने के बारे में लोगों को प्रशिक्षित किया गया । इस अवसर पर स्वच्छता पर आधारित लघु फिल्म भी दिखायी गयी।
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2- बिना कार्य सत्यापन के लेखपाल को वेतन न देने का निर्देश
जिलाधिकारी श्री विमल कुमारदूबे आज जिला पंचायत सभागार में स्टाफ बैठक के दौरान तहसीलवार राजस्व वसूली, खसरा खतौनी, आय-जाति, निवास प्रमाण तथा लम्बित शिकायत के प्रकरणों के प्रगति के सन्बन्ध में बैठक में समीक्षा की। इस दौरान भू-माफियों के द्वारा अवैध जमीनों को विभिन्न विभागों द्वारा खाली कराने के बाद सम्बंधित लेखपालों के द्वारा खसरा खर्तानी व पॅमाइश आदि समय से न करने पर जिलाधिकारी ने कडी नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि सभी तहसीलदार अपने लेखपालों की डायरी का सतापन करें तथा कार्य प्रमाणित करने पर ही उनका वेतन निर्गत किया जाये। उन्होंने कहा कि आय-जाति व निवास प्रमाण पत्रों में काफी शिकायतें प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा कडी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया कि आय जाति व निवास प्रमाण पत्र समय से जारी किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इस दौरा जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारी व तहसीलदारों व ई0ओ0 नगर पालिकाओं से यह भी कहा कि यदि किसी विभाग विभाग के कार्यालय आदि के निर्माण के लिये जमीन की मांग की गयी है तो उसे तत्काल जमीन आवंटित किया जाये। आवंटन करते समय यह भी ध्यान दिया जाये िकवह जमीन किसी भी प्रकार से विवादित न रहे। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा तहसील दिवस में लम्बित प्रकरण, आई,जी आर एस, सहित अन्य शिकायत पत्रों के निस्तारण के बारे में विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में अपर जिलाधिकारी विजय बहादुर सिंह, नगर मजिस्ट््रेट देवेन्द्र प्रताप मिश्र, सभी तहसीलदार, ई0ओर0 नगर पालिका व कलेक्ट््रेट के कर्मचारी उपस्थित रहे।

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