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ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत आर्म्स एक्ट के आरोपी को करायी गई ₹ 2000/- के अर्थदण्ड की सजा —*

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना जमालपुर पर आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-अम्बरीश पाण्डेय, विवेचक-उपनिरीक्षक विकास सिंह, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी अजय यादव तथा पैरोकार- आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय एसीजे(जेडि)एफटीसी मीरजापुर द्वारा थाना जमालपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-112/92 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र भुल्लन सिंह निवासी भावपुर थाना बबुरी जनपद वाराणसी को जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹ 2000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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