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कोरोना महामारी के दृष्टिगत शरीरिक असमर्थता आधार पर किया रिहा – जिलाधिकारी

वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310

कमेटी ने पैंडमिक पेरोल पर 13 कैदियो को रिहाई की दी संस्तुति
मीरजापुर, 21 मई 2021 कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुये उच्च न्यायालय इलाहाबाद की हाई पावर कमेटी ने किसी भी धारा मे निरूद्ध 65 वर्ष आयु पुरूष एवं 50 वर्ष आयु से अधिक की महिला बन्दियो को रिहा करने आदेश पारित किया है। कारागगार अधीक्षक अरूण कुमार मिश्र द्वारा 18 बन्दियो का विवरण पैंडमिक पेरोल हेतु मुख्यालय भेजा गया था स्वीकृति मिलने एवं दिशा निर्देश के क्रम मे आज जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, पुलिस अधीक्षक एस0सी0 शाक्य, जेल चिकित्सक श्री रमाकान्त राव, जिला कारागार अधीक्षक अरूण कुमार मिश्रा की कमेटी ने 18 बन्दियो मे से उनकी शरीरिक उपस्थिति एवं पूछताछ के आधार पर 13 बन्दियो को पंैडमिक पेरोल पर 90 दिनो की रिहाई करने की संस्तुति प्रदान की हैं। इनमे 10 पुरूष कैदी एवं 03 महिला कैदी है। उपरोक्त सभी बन्दियो को समय पूर्ण होने पर वापस जेल में आना है। जिलाधिकारी ने कैदियो से उनके हाल चाल, अपराध के प्रकार, जेल मेें उन तक पहुॅच रही सुविधाये, मनोरंजन, खेल आदि बिन्दुओ पर उनसे सवांद किया। जेल अधीक्षक ने बताया कि पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते कैदियो को रिहा किया गया था।

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