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कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद दूसरे को कब्जा दिलाने का मामला पहुंचा डीएम कार्यालय ,मिर्जापुर

मिर्जापुर, थाना मड़िहान बसही निवासी वकील ने जिलाधिकारी मिर्जापुर को पत्र लिखकर मांग किया है कि उनके मकान को जमींदोज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए लिखित शिकायत पत्र में कहा गया है कि बिना किसी सक्षम

अधिकारी के आदेश के उनके आवास जमीदोज कर दिया गया और उनकी जमीन को किसी दूसरे को कब्जा दिला दिया गया। जबकि उपरोक्त भूमि पर मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है वकील के मुताबिक ना सिर्फ उसके
मकान को जमींदोज किया गया बल्कि 500 मुर्गियों को भी मार डालने का आरोप लगाया गया है। वकील की पत्नी वजीरन ने कहा है कि 13 फरवरी 1997 को उसने चांद मोहम्मद से 2 बीघा 11 बिस्वा 4 धुर जमीन खरीद कर रजिस्टर्ड बैनामा के बाद रहता चला आ रहा था ,जिसमें मुर्गी

फार्म बनवा कर अपने परिवार के साथ काबिल था ,लेकिन दिनांक 10 जून 2030 को मड़िहान जिला प्रशासन के द्वारा मड़िहान पुलिस की मदद से उसके मकान को और मुर्गी फार्म को गिराते हुए जेसीबी के माध्यम से नष्ट कर दिया गया और बोला गया कि जमीन किसी और के द्वारा बैनामा करा लिया गया है तुम लोग कब्जा खाली करो और जिसका बैनामा है उसको कब्जा दिलाना है।
यह करते हुए बिना सुनवाई किए बिना दस्तावेज देखें वकील की संपत्ति को उनसे खाली करा लिया गया और दूसरे को कब्जा दिला दिया गया।
प्रार्थना पत्र के मुताबिक संपूर्ण जमीन का विवाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है कमरुनिशा द्वारा बैनामा के निरस्तीकरण का वाद ग्राम न्यायालय मड़िहान में विचाराधीन है ,तथा दाखिल खारिज के मुकदमे में अपील लंबित है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी

वजीरन के बैनामे को स्वीकार करते हुए फिर से विचाराधीन न्यायालय की सुनवाई होती आदेशित भी किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी के घर को और उसके मुर्गी फार्म को कैसे गिरा दिया गया। उपरोक्त घटना के बाद वजीरन और


उसके पति वकील के जमीन तले न सिर्फ जमीन खिसक गया बल्कि उनके सिर से छत भी छीन लिया गया जिलाधिकारी से मांग

किया है कि उनके साथ न्याय किया जाए और उनकी संपत्ति को वापस कराया जाए।

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