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कोविड से मौत पर सहायता राशि पाने के लिए ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन


कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियो के परिजन अनुग्रह सहायता के लिये आनलाइन कर सकते है आवेदन

जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट एवं तहसील मुख्यालय पर स्थित ’’कोविड-19 अहेतुक सहायता
आवेदन पत्र प्राप्ति सेल’’ में आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा कर प्राप्त कर सकते है रसीद

मीरजापुर 08 दिसम्बर 2021-जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने जानकारी देते हुये बताया कि कोविड-20 के संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजनो को रूपया 50 हजार की अनुग्रह सहायता राशि आवेदन करने पर उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जा रही हैं। उन्होने बताया कि मृतक के परिजन निवास के जनपद में कलेक्ट्रेट स्थित कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन प्राप्ति सेल में हार्ड कापी में आवेदन दे सकते हैं। हार्ड कापी में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को प्राप्ति रसीद भी दी जायेगी। उन्होने यह भी बताया कि मृतक के परिजन राहत आयुक्त कार्यालय की बेबसाइट rahat.up.nic.in पर दिये गये लिंक ’’ कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियो के परिजनो को रूपया 50 हजार की अनुग्रह सहायता’’ के माध्यम से आनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त किया जा सकता हैं। आवेदक को कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र व आवेदक के बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति संलग्न कर अपलोड करनी होगी। आवेदक का आनलाइन या हार्ड कापी में से केवल एक ही माध्यम से आवेदन करना हैं। समस्त संलग्नो सहित आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अनुग्रह सहायता राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रेषित की जायेगी। आवेदन करने में आवेदन से सम्बन्धित कोई समस्या/शिकायत होने पर राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम के टोल फ्री नम्बर 1070 पर फोन कर या जनपद के अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 से सम्पर्क कर की जा सकती हैं। अपर जिलाधिकारी फोन नम्बर राहत के उपरोक्त बेबसाइट के लिंक ’’ कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियो के परिजनो को रूपया 50 हजार की अनुग्रह सहायता’’ में उपलब्ध हैं। अनुग्रह सहायता प्राप्त करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश राहत आयुक्त कार्यालय के बेबसाइट rahat.up.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता हैं।

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