समाचारगुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर अपराधी थाना पड़री पुलिस द्वारा गिरफ्तार —*

गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर अपराधी थाना पड़री पुलिस द्वारा गिरफ्तार —*




*
पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों, ईनामिया, जिलाबदर, वारण्टी व वांछित अभियुक्तों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये है ।
उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांकः17.12.2022 को उ0नि0 विजय कुमार सरोज मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना पड़री क्षेत्र से जिलाबदर अपराधी बिन्दू बहेलिया पुत्र मल्लू बहेलिया निवासी शिवगढ़ थाना पड़री जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना पड़री पर मु0अ0सं0-179/2022 धारा 10 उ0प्र0गुण्डा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत किया गया । जिलाबदर अभियुक्त बिन्दू बहेलिया उपरोक्त को अपर जिलाधिकारी मीरजापुर के आदेश से दिनांकः24.11.2022 से जनपद मीरजापुर की सीमा से 02 माह के लिए जिलाबदर किया गया था परन्तु अभियुक्त द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए जनपद मीरजापुर की सीमा में ही लुक छिप कर निवास किया जा रहा था तथा आम जनमानस में आपराधिक अभित्रास के माध्यम से भय उत्पन्न कर रहा था ।
*नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —*
बिन्दू बहेलिया पुत्र मल्लू बहेलिया नि0 शिवगढ़ थाना पड़री जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-26 वर्ष ।
*आपराधिक इतिहास —*
1. मु0अ0सं0-1098/2015 धारा 452, 376(घ), 306 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट ।
2. मु0अ0सं0-179/2022 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम ।
*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —*
उ0नि0 विजय कुमार सरोज थाना पड़री मय पुलिस टीम ।

आज ही डाउनलोड करें

विशेष समाचार सामग्री के लिए

Downloads
10,000+

Ratings
4.4 / 5

नवीनतम समाचार

खबरें और भी हैं

- Advertisement -