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गैर इरादतन हत्या के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹ 10 हजार का अर्थदण्ड की सजा—*



*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्या के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹ 10 हजार का अर्थदण्ड की सजा—*
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं रू0 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांक 28.07.2019 को थाना कछवां क्षेत्रांतर्गत अभियुक्त सुबेदार उर्फ मुन्ना पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सरोज निवासी जमुआरी थाना कछवां जनपद मीरजापुर द्वारा वादी सुभाष सरोज पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सरोज की पत्नी की हत्या कर दी गयी थी । जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना कछवां पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को मा0न्यायालय ने आजीवन कारावास व रू0 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
*अभियुक्त का नाम पता—*
सुबेदार उर्फ मुन्ना पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सरोज निवासी जमुआरी थाना कछवां जनपद मीरजापुर ।
*पंजीकृत अभियोग—*
मु0अ0सं0- 133/2019, धारा 304 भादवि थाना कछवां जनपद मीरजापुर ।

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