समाचारगैर इरादतन हत्या के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास

गैर इरादतन हत्या के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास



*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्या के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास एवं ₹ 01 हजार के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा —*
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास एवं ₹ 01 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांकः 31.05.2017 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पशुकाशीनाथ निवासी वादी रमेश पुत्र काशी द्वारा नामजद अभियुक्त अमृतलाल पुत्र शामा निवासी पशुकाशी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर के विरूद्ध अपनी (वादी के) बहन के सर पर फावड़ा मारकर गंभीर रूप से घायल कर देना जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0-172/2017 धारा 304 भादवि पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना लालगंज पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट, कोर्ट संख्या-04, मीरजापुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास एवं ₹ 01 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
*सजायाफ्ता अभियुक्त —*
अमृतलाल पुत्र शामा निवासी पशुकाशी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।
*पंजीकृत अभियोग —*
मु0अ0सं0-172/2017 धारा 304 भादवि थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।

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