समाचारचुनाव के लिए अधिगृहित वाहन समय से उपलब्ध न कराने पर दर्ज...

चुनाव के लिए अधिगृहित वाहन समय से उपलब्ध न कराने पर दर्ज होगा एफ0आई0आर0


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मीरजापुर विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए जनपद में हल्के वाहनों बोलेरो, टैक्सी, स्कार्पियों, मैजिक आदि को दिनांक 04.03.2022 को प्रातः 6ः00 बजे राजकीय पालिटेक्निक कालेज मीरजापुर में बुलाया गया है तथा भारी वाहनों, बसों को अपरान्ह् 2ः00 बजे राजकीय पालिटेक्निक कालेज मीरजापुर में बुलाया गया है। वाहन स्वामी अधिगृहित वाहनें राजकीय पालिटेक्नीक कालेज मीरजापुर के प्रांगण में निर्धारित समय पर उपलब्ध करायें। वाहन निर्धारित समय से उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-167 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त धारा के अनुसार वाहन उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में वाहन स्वामी को एक वर्ष का कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों दण्ड से दण्डनीय बनाया गया है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) विजय प्रकाश सिंह द्वारा वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया है कि वैधानिक कार्यवाही से बचने के लिए अधिगृहित की गयी वाहनों को समय से निर्धारित स्थान पर उपलब्ध करायें।

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