समाचारचेक बाउंस होने पर अदालत ने जारी किया नोटिस-MIRZAPUR

चेक बाउंस होने पर अदालत ने जारी किया नोटिस-MIRZAPUR

चेक बाउंस होने से न सिर्फ व्यापार प्रभावित होता है बल्कि भरोसा भी लोगों का टूटता है। पीड़ित अनिल कुमार गुप्ता निवासी पुरानी बाजार पक्का घाट थाना शहर कोतवाली ने चेक बाउंस को गंभीरता से लेते हुए देने वालों के खिलाफ न्यायालय का शरण लिया है । माननीय न्यायालय ने मामले को गंभीरता और देखते हुए ओंकार नाथ गुप्ता उर्फ सागर के खिलाफ 138 नेगोशिएबल एक्ट के अंतर्गत समन जारी किया है ।जिससे फर्जी चेक काटने वालों में हड़कंप मचा है ।अब लोग चेक काटने के पहले कई बार सोचेंगे अक्सर चेक काटकर व्यापारी से सौदा कर लिया जाता है माल भी प्राप्त कर लिया जाता है लेकिन रुपए के अभाव में चेक बाउंस होना अब व्यापारी के लिए मुश्किल साबित हो चला है। अनिल कुमार गुप्ता ने बताया की विपक्षी को और भी ज्यादा रुपया दिया गया था जो वादे पर खरे नहीं उतरे और आज तक रुपया भी वापस नहीं किया जिसके चलते उनको व्यापार में भी घाटा उठाना पड़ा।खाते में पर्याप्त धनराशि ना होने की स्थिति में बाउंस किया गया है जिसकी जानकारी संबंधित बैंक ने नोटिस जारी कर दिया है बताया गया है कि चेक संख्या 052 394 विपक्षी ओंकार नाथ गुप्ता के द्वारा अनिल कुमार गुप्ता को ₹35000 का चेक जारी किया गया था पर्याप्त धन के अभाव में जारी चेक बाउंस हो गया।

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