80 वर्ष से अधिक आयु, दिव्यांग मतदाताओ एवं कोविड के संदिग्ध/प्रभावित व्यक्तियो को घर जाकर डाक पत्र के माध्यम से कराया जायेगा मतदान
मीरजापुर 28 फरवरी 2022- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में 80 वर्ष से अधिक आयु, दिव्यांग मतदाताओ एवं कोविड-19 के संदिग्ध प्रभावित व्यक्तियो को डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान कराये जाने हेतु मतदान कार्मिको को राजकीय इण्टर कालेज में प्रशिक्षिण दिलाया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने पोलिंग पार्टियो को सम्बोधित करते हुये कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में 80 वर्ष से अधिक आयु, दिव्यांग मतदाताओ एवं कोविड-19 के संदिग्ध प्रभावित ऐसे व्यक्तियो जिनके द्वारा घर पर मतदान देने के लिये आवेदन किया गया है उन्हे उनके घर पर मतदान कार्मिक जाकर वोट दिलायेंगे। उन्होने सभी मतदान कार्मिको से कहा कि किसी मतदाता के घर पहुॅचने के बाद कार्मिको के द्वारा किसी आतिथ्य स्वीकार नही किया जायेगा ताकि निष्पक्ष पारदर्शी मतदान का उद्देश्य बरकरार रहें। उन्होने कहा कि घर पर मतदान कम्पार्टमेंट में वोट देते समय किसी के द्वारा वीडियो /फोटो नही बनाया जायेगा। इसके अलावा समस्त प्रक्रिया के वीडियो ग्राफी करायी जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतदान दल में एक मतदान अधिकारी प्रथम, एक मतदान अधिकारी तृतीय, एक वीडियो ग्राफर, 01 माइक्रो आब्जर्वर व सुरक्षाकर्मी रहेंगे। उक्त टीमे दिनांक 02 व 03 मार्च 2022 को प्रातः 7ः30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर मंे सम्बन्धित विधानसभा के रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर से मतदान हेतु एवं मत पत्र, वाहन आदि प्राप्त कर प्रत्येक दशा में 08 बजे मतदान हेतु अपने क्षेत्र को प्रस्थान करेंगे। उन्होने कहा कि मतदाता को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 12 पहचान पत्र में किसी एक को दिखाना अनिर्वाय होगा। डाक मत पत्र सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रभारी अधिकारी डाक मत पत्र से प्राप्त किये जायेंगे तथा मतदान अधिकारी प्रथम को मत पत्र निर्गत करने से पूर्व डाक पत्रो पर हस्ताक्षर व मुहर लगाकर ही उपलब्ध कराये जायेगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने जानकारी देते हुये बताया कि सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान तिथि व टीम भ्रमण की सूचना प्रेक्षक व विधानसभा के प्रत्याशियो को 80 वर्ष से अधिक आयु, दिव्यांग मतदाताओ की सूची जिन्हे डाक मत पत्र द्वारा मतदान कराया जाना है दिनांक 02 मार्च 2022 से पूर्व अनिर्वाय रूप से दे दी जायेगी ताकि प्रत्याशी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान दिवस पर उपस्थित रह सकें। उन्होने बताया कि मतदान की सूचना सम्बन्धित बी0एल0ओ0 के द्वारा पूर्व से ही सम्बन्धित मतदाता को व्यक्तिगत रूप से दी जायेगी। मतदाता सूची अमिट स्याही एवं उससे सम्बन्धित लिफाफे एवं प्रपत्र इत्यादि रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर से प्राप्त होंगे। मतदान दल सम्बन्धित ग्राम में पहुॅचकर बी0एल0ओ0 से सम्पर्क स्थापित करेगा तथा ग्राम में उपस्थित बी0एल0ओ0 मतदान दल को डाक मत पत्र डालने वाले मतदाता के घर ले जाकर मतदाता की पहचान कराकर मतदान की कार्यवाही पूर्ण करायेगा। उन्होने मतदान से सम्बन्धित मतदान अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्रो के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में मतदाता द्वारा मत पत्र पर क्रास मार्क या टिक का निशान लगाकर मतदान किया जायेगा। मतदान सहायक मतदाता के बाये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा तथा मतदान उपलब्घ कराये गये वोटिंग कम्पार्टमेंट में गोपनीयता के साथ मतदान करेगा। जो मतदाता प्रथम भ्रमण के दौरान मतदान करने से किसी कारणो से छूट जायेंगे उन्हे द्वितीय भ्रमण के दौरान एक अवसर पुनः प्रदान किया जायेगा। सम्बन्धित सहायक रिटर्निंेग आफिसर मतदान में पड़े मतो की सूचना प्रेक्षक व विधानसभा के प्रत्याशियो के साथ-साथ प्रभारी अधिकारी (डाक मत पत्र) को उसी दिन लिखित रूप से दी जायेगी। मतदान के उपरान्त डाले गये डाक मत पत्र की पेटी मतदान दल से प्राप्त कर सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा पोलिंग एजेण्ट के सामने सांय 06 वीडियोग्राफी कराते हुयें कोषागार के डबल लाक में रखे जायेगें। इसी प्रकार प्रतिदिन प्रक्रिया अपनाई जायेगी। अन्धे एवं शिथिलांग निर्वाचक को उनकी मांग के अनुसार सहायक साथी उपलब्घ कराया जायेगा। जिसकी घोषणा निर्धारित प्रारूप पर सहायक साथी द्वारा की जायेगी। डाक मत पत्र पेटी को कोषागार के डबल लाक से निकासी एवं जमा आदि करने की प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी करायी जायेगी। उन्होने बताया कि वीडियो ग्राफर मतदान की गोपनीयता बनाये रखते हुये सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी करेगा।