*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते 03 अभियुक्तों को लोक सेवक से जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए मारपीट करने के आरोप में मा0न्यायालय द्वारा 01 वर्ष के कारावास एवं ₹ 6-6 हजार के अर्थदण्ड की सुनायीं गयी सजा —*
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप 03 अभियुक्तों को 01 वर्ष के कारावास एवं ₹ 06-06 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांकः 09.07.2011 को थाना लालगंज पर वादी रमेश कुमार (शिक्षा मित्र) पुत्र बृजलाल निवासी रैकल थाना लालगंज जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्तों गोपाल मिश्र आदि 03 नफर के विरूद्ध वादी के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मार-पीट करने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0-532/2011 धारा 332/323/504/506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट बनाम गोपाल मिश्रा आदि 03 नफर पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी । थाना लालगंज पर पंजीकृत उक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा उक्त अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना लालगंज पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया । जिसके फलस्वरूप विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), मीरजापुर द्वारा उपरोक्त अपराध में 03 अभियुक्तों को 01 वर्ष का कारावास एवं ₹ 06-06 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में उपरोक्त सभी अभियुक्तों को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
*सजायाफ्ता अभियुक्तगण —*
1.गोपाल मिश्र निवासी रैकल थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।
2.रजनीश निवासी रैकल थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।
3. राजेश कुमार निवासी रैकल थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।
जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए मारने के दोषियों पर बड़ी कारवाई, मिर्जापुर
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