जिला मजिस्ट्रेट ने 13 अभियुक्तो को किया जिला बदर, 06 अभियुक्तो को 06 माह के लिये किया गया प्रतिबन्धित

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उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अधिनियम के तहत दो वाहनों को किया जब्त

मीरजापुर 31 जनवरी 2024- जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन ने अपने न्यायालय में विभिन्न अपराधो में संलिप्त अभियुक्तो को दोषी ठहराते हुुये 13 अभियुक्तो के विरूद्ध आदेश पारित करते हुये सभी को 06 माह के लिये जिला बदर तथा 06 दोषी व्यक्तियो को 06 माह के लिये प्रतिबन्धित करने का आदेश दिया। जिनको जिला बदर किया गया है उनमें बउवन पुत्र पवाना निवासी-सिहरा थाना लालगंज, दूधनाथ पुत्र लल्लू निवासी-सिहरा थाना लालगंज, असलम पुत्र हनी निवासी-देवरी कला थाना मड़िहान, राम सिंह बिन्द पुत्र गोविन्द निवासी मानिकपुर थाना अदलहाट, महताब अहमद पुत्र मो0 अल्ताफ निवासी पटवा टोला थाना अहरौरा, गंगा सोनकर पुत्र ग्वाला उर्फ गोली निवासी निवासी महेवा थाना पड़री, नियाज अहमद पुत्र रमजान निवासी इमामबाड़ा थाना कोतवाली कटरा, कमला शंकर सिंह पुत्र अछैवर सिंह निवासी धनई थाना पड़री, सुमित पाण्डेय पुत्र रामजी पाण्डेय निवासी दुबहा थाना जिगना, कमलेश यादव पुत्र बनारसी यादव निवासी-गोरखपुर माफी थाना जमालपुर, ऋषिराज गिरी पुत्र महेन्द्र गिरी निवासी शाहपुर थाना अदलहाट, दीपू पुत्र ननकू निवासी देवपुरवा थाना कोतवाली कटरा, सोनू उर्फ सौरभ पटेल पुत्र सुरेन्द्र पटेल निवासी औड़ी थाना जमालपुर उपरोक्त सभी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आदेश के तहत 06 माह के लिये जिला बदर रहने का आदेश दिया हैं। इसी प्रकार छोटू पुत्र बाबू लाल निवासी पसही थाना जमालपुर, मौसल अली पुत्र लतीफ निवासी सारीपट्टी थाना चील्ह, रंजीत बिन्द पुत्र गुड्डू उर्फ दूधनाथ बिन्द निवासी नचनियावीर थाना विन्ध्याचल, जहांगीर पुत्र मो0 जमील निवासी खुटहा अहरौरा, बल्लू कोल उर्फ राकेश कोल पुत्र मुन्ना कोल निवासी अमोई थाना मड़िहान, राजू पुत्र मुंशी शुक्ला निवासी गुर्गी थाना हलिया को 06 माह तक के लिये प्रतिबन्धित किया गया हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत दो वाहन क्रमशः बी0आर0-24 जी0सी0-0185 एवं जी0एस0-02 एस0-6616 को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश निर्गत किया गया हैं।