समाचारटीबी मरीजों की सूचना देने पर ही लाइसेंस का अब होगा नवीनीकरण-MIRZAPUR

टीबी मरीजों की सूचना देने पर ही लाइसेंस का अब होगा नवीनीकरण-MIRZAPUR

शासन स्तर से अब टीबी मरीजों के प्रति गंभीरता का रुख अपनाते हुए अपने आदेश दिनांक 16 दिसंबर 2019 को प्रदेश के हर जिले को यह आदेश निर्गत किया है कि निजी चिकित्सालयों द्वारा टीबी मरीजों के पंजीकरण की सूचना देने वाले अस्पतालों का ही नवीनीकरण किया जाए ।
उक्त जारी आदेश क्रम में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओपी तिवारी द्वारा 28 दिसंबर 2019 को समस्त निजी चिकित्सालयों हेतु आदेश जारी करते हुए आदेशित किया गया है कि भारत के राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार टीबी रोगियों की अधिसूचित नहीं करने की दशा में आईपीसी धारा 269 के अनुसार 6 माह की सजा, अथवा जुर्माना अथवा दोनों कार्रवाई होने का प्राविधान है। तथा आईपीसी धारा 370 के तहत 2 वर्ष तक की सजा का प्राविधान पूर्व से ही किया जा चुका है ।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि 1 अप्रैल 2018 से अधिसूचित 6 रोगियों को इलाज के दौरान रुपया 500 प्रतिमाह नि:क्षय पोषण योजना के अंतर्गत देने हेतु क्षय रोगी का बैंक विवरण भी डीवीटी हेतु उपलब्ध कराएं।
अंत में बताया गया कि अब शासन के जारी आदेश क्रम में 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक प्रत्येक निजी चिकित्सालय में प्रतिमाह किए गए क्षय रोगियों के पंजीकरण की सूचना जिला क्षय रोग कार्यालय मिर्जापुर में उपलब्ध कराने के उपरांत ही चिकित्सालय का नवीनीकरण किया जाएगा।

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