समाचारदहेज हत्या मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास, मिर्जापुर

दहेज हत्या मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास, मिर्जापुर

*दहेज हत्या में 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा*

थाना कोतवाली कटरा में सन् 2017 में पंजीकृत मु0अ0स0 146/17 धारा 498ए,304 बी भा0द0वि0 व ¾ डीपीएक्ट सत्र परीक्षण सख्या 91/2017 व 92/2017 के प्रकरण में विवेचक क्षेत्राधिकारी सदर श्री संजय सिंह द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना,एवं अपर शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानन्द तिवारी (ADGC) व काशीनाथ दुबे (ADGC) तथा कोर्ट मोहरिर्र का0 विनोद कुमार रावत द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार जयशील तिवारी के पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक -12.06.2020 मुकदमें के अभियुक्त 1- संजय 2-राजेश उर्फ राजा 3- अमरदीप पुत्रगण स्व0 झाऊ लाल सोनकर 4-ननका देवी पत्नी झाऊ सोनकर समस्त निवासीगण देवपुरवां थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर प्रत्येक को धारा 302 भा0द0वि0 में आजीवन कारावास व ₹10000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा,धारा 498ए भा0द0वि0 में 02 वर्ष का कारावास व ₹3000 का अर्थदंड से दंडित किया गया तथा अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पडेगा,धारा-4 डीपी एक्ट में 02 वर्ष का कारावास व ₹3000 का अर्थदण्ड दण्डित किया गया तथा अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पडेगा,उपरोक्त सभी सजाये साथ-साथ चलेगी।,उपरोक्त कुल अर्थदण्ड की धनराशि-₹ 64000 में सें ₹ 50000 द0प्र0स0 की धारा 357 बी के अंतर्गत मृतक के संताने प्राप्त करने का अधिकारी होगे, उक्त सजा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम मीरजापुर द्वारा सुनाई गई।

आज ही डाउनलोड करें

विशेष समाचार सामग्री के लिए

Downloads
10,000+

Ratings
4.4 / 5

नवीनतम समाचार

खबरें और भी हैं