समाचार*नाबालिक से सामुहिक दुष्कर्म में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा*

*नाबालिक से सामुहिक दुष्कर्म में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा*

*नाबालिक से सामुहिक दुष्कर्म में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा*

बालिकाओ एवं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जघन्य अपराधों में दोषियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के क्रम में नाबालिक से सामुहिक दुष्कर्म में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उक्त अभियोग पुलिस अधीक्षक मीरजापुर की सतत निगरानी के लिए एडोप्ट किया गया था। थाना विन्ध्यांचल में सन् 2017 में पंजीकृत मु0अ0स0 111/17 धारा 363,366,376डी भा0द0वि0 व 06 पास्को एक्ट सत्र परीक्षण सख्या 08/2018 के प्रकरण में विवेचक निरीक्षक अशोक कुमार सिंह (तात्कालिक प्रभारी निरीक्षक थाना विन्ध्यांचल) द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना,एवं अपर शासकीय अधिवक्ता सुनीता गुप्ता (ADGC) तथा कोर्ट मोहर्रिर का0 विट्टू कुमार द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार हे0का0 राघवेन्द्र सिंह के पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक -14.10.2020 मुकदमें के अभियुक्त सोनू पुत्र स्व0 फूलचन्द निवासी शेख का पुरा थाना विन्ध्यांचल मीरजापुर प्रत्येक को धारा 363 भा0द0वि0 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व ₹10000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा,धारा 366 भा0द0वि0 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹10000 का अर्थदंड से दंडित किया गया तथा अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पडेगा,धारा 376 डी भा0द0वि0 समतुल्य धारा 06 लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम-2012 (पास्को एक्ट) में अपराध के लिए आजीवन कारावास व ₹50000 का अर्थदण्ड दण्डित किया गया,उपरोक्त सभी सजाये साथ-साथ चलेगी।उक्त सजा माननीय विशेष न्यायधीश (पास्को एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा सुनाई गई।

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