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पत्नी की हत्या के आरोपी पति को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹ 20,000.00/- का अर्थदण्ड की सजा—*



*’मिशन शक्ति अभियान’ व मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते पत्नी की हत्या के आरोपी पति को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹ 20,000.00/- का अर्थदण्ड की सजा—*
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे ‘मिशन शक्ति अभियान’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक मीरजापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं रू0 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांक 06.12.2017 को थाना मड़िहान क्षेत्रांतर्गत अभियुक्त सुनील पुत्र नन्हकू सोनकर निवासी खुटारी थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गयी थी । जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना मड़िहान पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार हे0कां0 उमेश कुमार के द्वारा निरन्तर कि गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को मा0न्यायालय (ASJ/FTC-I) ने आजीवन कारावास व रू0 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
*अभियुक्त का नाम पता—*
सुनील पुत्र नन्हकू सोनकर निवासी खुटारी थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर ।
*पंजीकृत अभियोग—*
मु0अ0सं0- 561/2017, धारा 498A,304B भादवि व ¾ डी.पी.एक्ट/ वैकल्पिक धारा 302 भादवि थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर ।

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