राजनीतिपांचो विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग नंबर हुए जारी मिर्जापुर

पांचो विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग नंबर हुए जारी मिर्जापुर


जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति व शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष का किया निरीक्षण
निर्वाचन सम्बन्धित सेवा/शिकायत/सूचना के लिये टोल फ्री नम्बर 1950 के अलावा विधानसभावार फोन नम्बर जारी

मीरजापुर, 14 जनवरी 2021- विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जनपद स्तर पर समस्त जन मानस के द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित सेवा शिकायत/सूचना हेतु खोले गये कंट्रोल रूम एवं मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के कार्यालय का निरीक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकार के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित कर्मियो से पटलवार कार्यो के बारे में जानकारी ली गयी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल ने जिला निर्वाचन अधिकारी को निरीक्षण कराते हुये बताया कि निर्वाचन से सम्बन्धित सेवा/शिकायतों एवं सूचना प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नम्बर 1950 पर फोन कर जनपद का कोई जन मानस/नागरिक प्राप्त कर सकता हैं। इसके अतिरिक्त विधानसभावार भी शिकायतों व सूचनाओं के लिये अलग-अलग फोन नम्बर कंट्रोल रूम में लगाया हैं। सम्बन्धित विधानसभा के सम्बन्ध किसी सेवा एवं सूचना एव शिकायत दर्ज कराने के लिये कोई भी व्यक्ति अपने विधानसभा से फोन नम्बर पर काल करके प्राप्त कर सकता हैं। उन्होने बताया कि 395-396 (अनु0जा0) के लिये 05442-253660, 396-मीरजापुर के लिये 05442-253661, 397-मझवा के लिये 05442- 253662, 398-चुनार के लिये 05442-253663 तथा 399-मड़िहान विधानसभा के लिये 05442-253664 टेलीफोन नम्बर पर डायल किया जा सकता हैं। मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के नोडल अधिकारी/अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे अमरेन्द्र कुमार वर्मा के द्वारा जिलाधिकारी को बताया गया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत विभिन्न समाचार पत्रो इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनलों व केबल नेटवर्क पर राजनैतिक दलों अथवा प्रत्याशियों के द्वारा जारी किये गये विज्ञापनों की मानिटरिंग के लिये टेलीविजन व सेट बाक्स तथा स्थानीय केबल चैनल का सेट बाक्स लगाये गये है। जिससे कि निर्वाचन से सम्बन्धित सभी विज्ञापन/विचार विमर्श देख सकें और सम्बन्धित कि विरू0 नियमानुसार कार्यवाही किया जा सकें। उन्होने जिलाधिकारी को बताया कि किसी भी राजनैतिक दल/पार्टी/अभ्यर्थी के द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने की अवधि के दौरान निजी चैनलों सहित सभी टी0वी0 चैनलो केबल नेटवर्क और रेडियों में राजनीतिक प्रकृति के सभी विज्ञापनों को प्रसारित/प्रकाशित कराने के पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद स्तर पर गठित संवीक्षा समिति से पूर्व अनुमति मिल जाने के बाद ही चलाये जा सकते हैं। उन्होने बताया कि प्रसारित की जाने वाली विज्ञापनों के प्रस्तावित दर के विवरण सहित टी0वी0 चैनल या नेटवर्क/रेडिया/समाचार पत्रो पर दिये जाने वाले विज्ञापनो को प्रसारित करने वाली अनुमानित लागत का उल्लेख करना होगा। अनुमति के लिये दिये गये आवेदन पत्र में यह भी विवरण शामिल होना चाहिये कि विज्ञापन कोई अभ्यर्थी/अभ्यार्थियों या राजनीतिक पार्टी/पार्टियों के चुनाव में लाभ की प्रत्याशा से है। यदि विज्ञापन राजनैतिक पार्टी या अभ्यार्थी के अलावा किसी अन्य के द्वारा जारी किया गया है तो उस व्यक्ति को शपथ देनी होगी कि यह किसी व्यक्ति या राजनैतिक पार्टी लाभ के लिये है अथवा नही। जिला स्तरीय समिति विज्ञापन के लिये अनुमति देती है तो उसे समस्त व्यय विवरण के साथ अनुमति की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी और लेखा टीम को अग्रेसित करनी होगी। जो अस व्यय को छाया प्रेषण रजिस्टर में शामिल करेगी। राजनीतिक दल अभ्यार्थियों को इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रसारण और विज्ञापन व पेड न्यूज को प्रिन्ट मीडिया में हुये व्यय के विवरण को प्रस्तुत करना होगा। यदि मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति को लगता है कि कोई विज्ञापन पूर्व अनुमति के बिना किसी अभ्यार्थी के पक्ष में टी0वी0, रेडिया, केबल नेटवर्क, एफ0एम0 चैनल में प्रकाशित किया गया है तो वे तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेंगे और रिटर्निंग अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन अभ्यर्थी को नोटिश जारी करेगा। मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति को प्रिन्ट मीडिया में कोई विज्ञापन या विज्ञापनिका आदि के प्रकाशन की सूचना मिलती है तो इसे व्यय प्रेक्षक की जानकारी में लायेंगे और उसकी एक प्रति साक्ष्य पत्रावली में रखा जायेगा। विज्ञापन पर हुये व्यय का छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लेख करते हुये अभ्यर्थी के रजिस्टर के दौरान इसकी सूचना दी जायेगी। यह भी बताया कि पेड न्यूज भारतीय प्रेस परिसर द्वारा पेड न्यूज को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कोई भी खबर या विशलेषण जो प्रिन्ट या इलेक्ट्रानिक मीडिया में नगद या अन्य किसी रूप से प्रतिफल के लिये प्रकाशित किया गया है इस परिभाषा के साथ जाने का निर्णय आयोग द्वारा लिया गया हैं। यह मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति निर्धारित समिति में प्रत्येक अभ्यर्थी से सम्बन्धित दैनिक रिपोर्ट लेखा टीम को देगी। पेड न्यूज के आकलित मामलों के समर्थक दस्तावेजो की कटिंग/क्लिपिंग/टी0वी0 व रेडियो विज्ञापनों के रिकार्डिंग सहित अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन विज्ञापन पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में होगी। जिसे छाया प्रेषण रजिस्टर में शामिल किया जायेगा। प्रसारित, परिचालित टी0वी0 चैनल/रेडियो चैनल/समाचार पत्रांे से मानक रेट प्राप्त कर विज्ञापनों की दरों की गणना की जायेगी। लेखा टीम निहित व्यय की डी0ए0वी0पी0/डी0पी0आई0आर0 की दर से जो भी कम हो गणना करेगी। इस अवसर पर एल0एस0ओ0 विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी भरत लाल सरोज, डिप्टी कलेक्टर डाॅ0 अभिनीत कुमार, जिला सूचना अधिकारी ओम प्रकाश उपाध्याय, नाजिर विनय कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहें।

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