प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत छूटे हुए पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने ना पाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में सम्मिलित ना हो सके अन्यथा इस में ग्राम पंचायत सचिव एवं खंड विकास अधिकारी तथा सेक्टर प्रभारी को दोषी उनकी सेवाएं समाप्त करने की भी कार्यवाही की जा सकती है मंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि यदि किसी के द्वारा तथ्यों को छुपाकर आवास प्राप्त कर लिया गया है तो उसकी रिकवरी कराई जाए तथा उनको नोटिस जारी कर धनु राशि जमा करने का निर्देश दिया जाए यदि + नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाए|
पात्र व्यक्ति छूटने ना पाए और अपात्र व्यक्ति सूची में सम्मिलित ना हो-MIRZAPUR
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