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प्रचार प्रसार करते समय समय सीमा का पालन किया जाय- जिला निर्वाचन अधिकारी कंचन वर्मा

दिनांक 22 फरवरी,2017
सौहार्दपूर्ण माहोल में सम्पन्न कराये चुनाव
मीरजापुर- विधान सभा चुनाव 2017 को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में 395-396, मृगांक शेखर, मीरजापुर ज्योति कलश, मझवां प्रशान्त कुमार, चुनार रूपेन्द्र चैधरी व मड़िहान के प्रेक्षक निनगम ने आज जिला निर्वाचन अधिकारी कंचन वर्मा, सभी रिटर्निंग आॅफिसर व सभी राजनैतिक दलो पदाधिकारी व प्रत्याशियों के साथ बैठक कर आचार संहिता का पालन करने से संबंधित जानकारी दी गयी। बैठक में प्रेक्षक मीरजापुर कलश ने कहा कि जनपद मीरजापुर में सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव सम्पन्न हो इसके लिए सभी की सहभागीता व सहयोग आवश्यक है। उन्होने कहा कि किसी के द्वारा आचार संहिता का उल्लघंन न किया जाये,इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का बखुबी अध्ययन कर ले तथा उसी के अनुसार प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराये। उन्होने कहा कि आचार संहिता के उल्लघंन करने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बैठक में सभी प्रेक्षकगणों ने उपस्थित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से आचार संहिता पालन करने का निर्देश दिया। प्रेक्षक चुनार रूपेन्द्र चैधरी ने कहा कि समाचार पत्रों, इलेक्ट्रनिक चैनलो व सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार कराने के पूर्व एम.सी.एम.सी से अनुमति आवश्य प्राप्त कर ले,अन्यथा आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी कंचन वर्मा ने बताया कि प्रचार प्रसार करते समय समय सीमा का अवश्य रखा जाये, रात्री 10.00 बजे के बाद किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नही किया जायेगा। किसी भी रैली, जनसभा, जलूस आदि के लिए संबंधित आर0ओ0 से कम से कम 24.00 घण्टे पूर्व अनुमति अवश्य ले ले, रैली, जनसभा, जलूस निर्धारित मार्ग व स्थान से ही ले जाया जाये उसमें अनुमति में दिखाये गये रूट चार्ट/स्थान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही किया जायेगा तथा निर्धारत समय के अन्दर आयोजन समाप्त कर दिया जाये। प्रचार वाहन पर आर0ओ0 द्वारा जारी अनुमति की मूल प्रति चस्पा होना चाहिए,झण्डा,बैनर, पोस्टर आदि का प्रयोग आयोग के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में ही किया जाये। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि संबंधित बी0एल0ओ0 द्वारा 26 फरवरी से मतदाता पर्ची मतदाताओ के घर उपलब्ध कराया जायेगा,जिसकी प्रति दिन जाॅच की जायेगी की कितने लोगो को मतदाता पर्ची उपलब्ध करायी गयी। उन्होने यह भी कहा कि किसी भी राजनैतिक दल के प्रतिनिधि व कार्यकर्ता के द्वारा मतदाताओं को मतदाता पर्ची नही दिया जायेगा, यदि किसी मतदाता को किन्ही कारणो से मतदाता पर्ची न मिल पाया हो तो या खो गया हो तो वह अपने मतदाता पहचान पत्र अथवा आयोग द्वारा निर्धारित 12 विकल्पों में से कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान दिखाकर वोट डाल सकेगा।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी विजय बहादुर, नगर मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश, सहि सभ आर0ओ0 व राजनैतिक दलो के पदाधिकारी उपस्थित थे।
2-इसीक्रम जिला पंचायत सभागार में व्यय प्रेक्षक अरूणकान्त ने भी राजनैतिक दलो के प्रत्याशियों व पदाधिकारियो के साथ बैठक कर व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी तथा प्रत्याशियों द्वारा लेखा रजिस्टर तैयार करने के बारे में तैयार करने के बारे में बताया। उन्होने कहा कि लेखा रजिस्टर आगामी दिनांक 25 फरवरी 01 मार्च व 05 मार्च को जिला पंचायत सभागार में प्रत्याशी/उनके प्रतिनिधि की बैठक कर व्यय लेखा रजिस्टर की जाॅच की जायेगी। रजिस्टर जाॅच जिला पंचायत सभागार में प्रातः 10.00 बजे से से अपराह्न 5.00 बजे तक किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्य कोषाधिकारी श्री अमर सिंह ने कहा कि यदि किसी को लेखा रजिस्टर तैयार करने में दिक्कत आ रही हो तो वे अपने विधान सभा के सहायक लेखा प्रेक्षक से सम्पर्क कर पूर्ण करा सकते है।

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