
मीरजापुर में निरूद्ध बन्दियों के उनके परिजनों से मुलाकात कराये जाने हेतु कोविड –19 महामारी के दृष्टिगत लगाये गये रोक को शासनादेश संख्या- 1073 जेएल / 22-3-2022 26/2020 , दिनांक 16.09.2022 द्वारा समाप्त करते हुए प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों को उनके परिजनों से मुलाकात कराये जाने हेतु पूर्व की भाँति सामान्य मुलाकात की सुविधा प्रदान की गयी है । जिसमें विचाराधीन बन्दी को सप्ताह में 03 मुलाकात एवं एक बन्दी से 03 व्यक्ति मुलाकात कर सकते है । जबकि सिद्धदोष बन्दियों का माह में 02 मुलाकात करायी जायेगी । ● जेलर / प्रभारी जेल अधीक्षक अरूण कुमार मिश्र द्वारा शासन द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में जिला कारागार , मीरजापुर में निरूद्ध विचाराधीन / सिद्धदोष बन्दियों के उनके परिजनों से पूर्व की भाँति मुलाकात दिनांक 21.09.2022 से कराये जाने के आदेश दिया गया है । साथ ही उनके द्वारा मुलाकात करने वाले परिजनो से अपेक्षा की गयी है कि मुलाकात करने हेतु आते समय कोविड -19 के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड और उसकी छाया प्रति अवश्य लेकर आये । परिजन मुलाकात के समय अपने साथ किसी प्रकार का निषिद्ध वस्तु जैसे- मोबाईल फोन चार्ज , इलेक्ट्रानिक उपकरण , चीफ डिवाईस एवं मादक पदार्थ लेकर कारागार पर न आये । यदि तलाशी के दौरान किसी प्रकार का कोई निषिद्ध वस्तु बरामद होती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर कठोर कार्यवाही की जायेगी