समाचारमतदाताओं को डरवाने/घमकाने वालों पर एन0एस0ए0,गैगेस्टर के तहत होगी कार्यवाई-पुलिस अधीक्षक

मतदाताओं को डरवाने/घमकाने वालों पर एन0एस0ए0,गैगेस्टर के तहत होगी कार्यवाई-पुलिस अधीक्षक

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मीरजापुर- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 के दृष्टिगत जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार व पुलिस अधीक्षक मीरजापुर अजय कुमार सिंह द्वारा आगामी थाना अहरौरा पर थानान्तर्गत विभिन्न पदों पर चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों/जनप्रतिनिधियो के साथ चैपाल लगायी गयी। इस दौरान उपस्थित लोगों से वार्ता की गयी एवं निर्वाचन आयोग के आदेशों निर्देशों के बारे में जानकारी देकर, आर्दश आचार संहिता का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी विवाद की स्थिति में तत्काल इसकी सूचना तत्काल सम्बंधित अधिकारियों यथा जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्ेट एवं पुलिस प्रशासन को दें, तत्काल अधिकारियांे के द्वारा कार्रवाई की जायेगी। उनहोंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ न ले और न ही कोई ऐसे कृत्य करें कि उससे उसके विरूद्ध मुकदमा या अन्य कार्यवाही के प्रशासन को बाघ्य होना पडे। आगामी चुनाव के दृष्टिगत शान्ति कानून व्यवस्था बनाये रखने की अपील करते हुये कहा कि चुनाव के दौरान किसी प्रत्याशाी एवं उसके समर्थक के द्वारा शराब या अन्य कोई मादक द्रव्य का वितरण या दावत नहीं किया जायेगा, मतदाता को न ही किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाएगा और न ही अपने पक्ष में वोट डालने के लिये डरवाया धमकाया जायेगा। सभी मतदाता निडर होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें किसी के बहकावें न आये कहीं भी किसी के द्वारा डरवाया या धमकाया जाता है तुरन्त उच्चाधिकारियों को सूचना दें त्वरित कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कहीं किसी के द्वारा गोपनीय ढंग से कोई दावत या शराब आदि का वितरण किया जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति स्वयं जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक को सूचना दे सकता है उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी के द्वारा शराब का वितरण किया जाता हुआ पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध एन0एस0ए0,गैगेस्टर, गूण्डाएक्ट की कार्यवाही करते हुये अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह भी कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित व्यय सीमा के अन्दर ही प्रत्याशी करें, यदि निर्धारित व्यय सीमा के उपर खर्च किया जाता हुआ पाया जाता है तो चुनाव जीतने के बाद भी अयोग्य घाोषित करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी भवन, खम्भा व अन्य सरकारर सम्पत्ति पर पोस्टर बैनर न लगायें तथा चुनाव में लगे किसी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी से दुर्रव्यवहार न करें, यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई दिक्कत या परेशानी हो तो उच्चाधिकारियों को अवगत करा दें तत्काल कार्यवाही होगी। जिलाधिकारी ने थाना प्रभारी को निर्देशित करते हुये कहा कि अवैध शराब बनाने व बेचने वालों के विरूद्ध अभ्यिान चलाकर कार्यवाही करें, क्षेत्र में भ्रमण कर हर घटनाओं पर नजर रखें तथा 107/16 के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करें।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि छोटी-छोटी घटनाओं पर भी पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा नजर रखी जा रही है, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कृत्य चुनाव के दौरान न करें जिससे उसे हिस्ट््रीसीटर या अन्य कार्यवाही करना पडे। उन्होंने कहा कि एक बार जिसके ऊपर हिस्ट््रीसीटर की कार्यवाही कर दी वह आजीवन समाप्त नहीं होता। धारा-144 लगाई गयी है कहीं भी पाॅंच या पाॅच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा न हों, गांव में पुलिस अधिकारियों के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है कोई ऐसे कृत्य न करें कि मजबूर होकर कार्यवाही करना पडे। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन तभी तक आपके साथ जब तक आप के द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाता रहेगा। कहा कि आपसी भेदभाव को भुलाकर शांति पूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने में सभी लोग अपना योगदान दें ताकि जनपद में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराया जा सके। इस दौरान, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी अहरौरा सहित अन्य संभ्रान्त व्यक्ति मौजूद रहे।

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