समाचारमिर्जापुर जनपद में बनेगा एक और नगर पंचायत

मिर्जापुर जनपद में बनेगा एक और नगर पंचायत



नगर पंचायत अदलहाट मीरजापुर का प्रोदशिक क्षेत्र के सम्बन्ध में मांगी गयी आपत्तिया व सुझाव

मीरजापुर 20 जुलाई 2022- अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसाधरण को अवगत कराते हुये बताया है कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग एक के पत्र संख्या 973/9-1-2022-79टी0ए0/20 दिनांक 16 जुलाई 2022 एवं उत्त प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा-3 के साथ गठित भारत का संविधान के अनुछेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियो का प्रयोंग करते हुये राज्यपाल, जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती है उसका निर्धारित प्रारूप पर उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार जन मानस की सूचना के लिये उसके सम्बन्ध में आपत्तिया या सुझाव मांगी गयी हैं। उन्होने बताया कि प्रस्तावित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार जनसामान्य की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ या सुझाव आमन्त्रित किये जाने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में, आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1 बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्दह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।
अधिसूचना का प्रारूपः-
उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3. के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243 -थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र जिसकी सीमायें नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, भारत का संविधान के भाग नौ के के प्रयोजनार्थ संकमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत अदलहाट, जिला-मीरजापुर के रूप में जाना जायेगा।
अनुसूची
नगर पंचायत अदलहाट, जिला मीरजापुर का प्रादेशिक क्षेत्र सीमावर्ती ग्राम व उनकी गाटा संख्याएः-
उत्तर दिशाः- ग्राम- मूसेपुर गाटा संख्या 297, 314, 315, इब्राहिमपुर गाटा संख्या 167, 210, हांसापुर गाटा संख्या 47, नैठी पचवाॅ- 71, 81, 83, 84, 352,357, 358, 359, 361, 374, 438, 439, 440, 446, 451, दक्षिण दिशा ग्राम- शिवपुर गाटा संख्या- 1, 2, 3, 9, 1, 11, 12, 17, 18, 19, 57, 58, 90, 92, पथरौर- 176, 184, 185, 349, 409, 422, 424, 457, 475, 526, 536, 538, 568, 617, 618, 619,620, 648, 649,650, 655, 656, 658, विसौरा खुर्द- 20, 34, 35, 131, 132, 149, 164, 166, 182, 189, 190, 192, 195, 358, 359, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 378, 379, 382, दिशा पूर्व में ग्राम हांसापुर- गाटा संख्या 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 216, 219, 223, 243, 245, 246, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 297, 304, 305, गरौड़ी 394, 399, 400., 438, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, बड़भुइली गाटा संख्या- 1, 57, 98, 201, 301, 305, 306, 307, 213, 313, 349, 360, 361, 364, 385, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 378, 379, शिवपुर- 73, 165, 169, बिसौरा खुर्द- 38, 40, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 230, 231, 234, 235, 238, 239, 241, 248, 288, 425, 382, नैठी पंचवाॅ- 451, 454, 455, 498, 499, 500, 509, 515, 527, 530, 531, दिशा पश्चिम में ग्राम मूसेपुर-285, 299, 380, इब्राहिमपुर -166, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, गड़ौरी- 9, 10, 12, 15, 17, 20, 33, 35, 131, 132, 133, 201, 208, पथरौरा- 140, 153, 170 उपरोक्त अधिसूचना जन मानस की सूचना के लिये व उसके सम्बन्ध में आपत्तिया व सुझाव आमंत्रित किये जाने के दृष्टि से जारी किया गया हैं। कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव आपत्तिया अधिसूचना के गजट होने से 15 दिन के अन्दर दे सकता हैं।

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