समाचारमिर्जापुर में नाइट कर्फ्यू का दिशा निर्देश हुआ जारी

मिर्जापुर में नाइट कर्फ्यू का दिशा निर्देश हुआ जारी


उत्तर प्रदेश समस्त कोविड संकमण की स्थिति को देखते हुये रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फयू लागू रहेगा । रात्रिकालीन कर्फयू की अवधि में आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक वाहनों , एम्बुलेंस आदि को आने – जाने की अनुमति होगी । साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आई ० डी ० के आधार पर आने – जाने की अनुमति होगी । ( 3 ) बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाय बिना मारक के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दें ( 4 ) शापिंग माल्स / सुपर मार्केट में बिना मारक विचरण न किया जाय शापिंग माल्स / सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी । निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबन्धन में सराहनीय कार्य किया है । कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत गॉवों एवं शहरी वार्डो में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव किया जाए । इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से ग्राम्य विकास एवं नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल निर्देश जारी किये जायेंगे , जिनका जिले स्तर पर प्रतिदिन अनुश्रवण किया जायेगा । शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शत प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी : ( 8 ) अधीक्षक / मुख्य दिनांक : 24 दिसम्बर , 2021 ( 9 ) सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाये । इसे सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जिला प्रशासन व पुलिस लगातार अनुभवण करेंगे । ( i ) बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता , दो गज की दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड -19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी । कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी । ( ii ) खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 % तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड -19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी । कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वारा पर की जायेगी । ( 7 ) जनपदों में जिलाधिकारी विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करेंगे , हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आर ० टी ० पी ० सी ० आर ० टेस्ट कढ़ाई से किया जाये तथा अन्य देशों के भी विदेशी यात्रियों का रेन्डम सेम्पल लेकर आर ० टी ० पी ० सी ० आर ० टेस्ट प्रभावी रूप से किया जाये । जनपदों में जिलाधिकारी अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के संबंध में निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनका आर ० टी ० पी ० सी ० आर ० टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही साथ रेलवे एवं बस स्टेशनों पर एण्टीजन टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं संदिग्ध यात्रियों का विवरण लेकर आर ० टी ० पी ० सी ० आर ० टेस्ट कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे । ( iii ) आयोजन / समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णत पालन किया जायेगा । के सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध करायेंगे । सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में वह कोविंद प्रोटोकाल का अनुपालन भी सुनिश्चित करायें । समस्त जिलाधिकारी जनपदों में इन्टीग्रेटेड कोविंड कमाण्ड कण्ट्रोल सेन्टर ( ICCC ) के माध्यम से प्रभावी रूप से ट्रैक – टेस्ट ट्रीटमेन्ट की कार्यवाही करायेगे इस संबंध में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर अनुश्रवण करेंगे । ( 10 ) स्कूल कालेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक स्कूल / कालेजों में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता , सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ – साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे । ( 11 ) कोरोना के रोकथाम हेतु स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का पुनः प्रभावशाली रूप से व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाये एवं पी ० ए ० सिस्टम की सूचना गृह विभाग को दिनांक 28.12.2021 तक गृह कन्ट्रोल रूम की ई – मेल आई 0 डी 0 shome@nic.in पर उपलब्ध करायी जाय । ( 12 ) इस संबंध में गृह विभाग के अतिरिक्त नगर विकास विभाग , ग्राम्य विकास विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविंड हेल्प डेस्क एवं कोविड केयर सेन्टर की व्यवस्था की जाय एवं प्रतिदिन की रिपोर्ट औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध करायी जाय । ( 13 ) अपर पुलिस महानिदेशक , रेलवे जनपदीय प्रशासनिक पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए करते हुए रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग की कार्यवाही की सूचना प्रतिदिन उपलब्ध करायेंगे । ( 14 ) प्रबन्ध निदेशक , उ 0 प्र 0 परिवहन निगम प्रतिदिन बस स्टेशनों पर की गयी स्क्रीनिंग की सूचना

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