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मिर्जापुर में ब्लास्टिंग का समय किया गया निर्धारित, उल्लंघन किए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई

वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,

खनन पट्टाधारकों को सीमा स्तम्भ स्थापित करने का निर्देश खदानों में प्रवेश एवं निकास के लिये अलग – अलग बनाये गेट , सुरक्षा के लिये चौकीदार भी रखें खनन व्यवसायी -जिलाधिकारी मीरजापुर , 20 जुलाई , 2020 ( जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने खनन पट्टा धारकों को निर्देशित करते हुये कहा है कि अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ स्थापित करायें तथा फेन्सिंग , कटीले तारों से चारो तरफ घेरा करायें । उन्होंने यह भी निर्देशित किया खदानों में प्रवेश एवं निकास के लिये अलग – अलग दो गेट का निर्माण करायें । जिलाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा हेतु खनन स्थल पर चौकीदार भी रखे जाए । जिलाधि ने कहा कि समस्त पट्टाधारक उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये फोटोग्राफ सहित एक सप्ताह के अन्दर सूचना खनन विभाग के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें । उन्होंने कहा कि उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं फोटोग्राफ की जाँच करायी जाएकी जिस खनन पट्टाधारक द्वारा उक्त आदेश का बिना अनुपालन किये खनन पट्टे का संचालन करते हुये पाया जायेगा उसके खनन पट्टे का निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेयगी । जिलाधिकारी ने अपने भ्रमण के दौरान पाया कि जनपद के सैण्ड स्टोन , इमारती पत्थर के खनन पट्टाधारक द्वारा खदानों में खनन के फलस्वरूप अधिक गहराई तक खनन कर गड्ढे बना दिये जा रहे हैं , जिससे खदानों में जीव जन्तुओं को गिरने एवं दुर्घटना सम्भावित है । जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि प्रायः शिकायते प्राप्त हो रही है कि जनपद के सैण्ड स्टोन इमारती पत्थर के खनन पट्टा धारकों द्वारा खदानों में बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये ही असमय ब्लास्टिंग की जा रही है , जिससे जन सामान्य आदि को नुकसान होने की सम्भावना बनी रहती है । उन्होंने जनपद के सभी सैण्ड स्टोन इमारती पत्थर के खनन पट्टा धारकों को निर्देशित करते हुये कहा कि अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में बिना सक्षम स्तर से विधिवत अनुमति प्रापत किये ब्लास्टिंग न की जाए । जिस पट्टाधारक को सक्षम स्तर से ब्लास्टिंग की अनुमति प्राप्त है उनके द्वारा प्राप्त अनुमति के अनुसार ही से मानक के अनुसार इस प्रकार ब्लास्टिंग की जाए कि जन सामान्य को किसी प्रकार की कठिनाई न हो सके । उन्होंने कहा कि खदानों में ब्लास्टिंग का समय अपराहन 02 बजे से 04 बजे तक के मध्य किया जायेगा । ब्लास्टिंग के पूर्व निर्धारित समय पर नजदीक स्थित आबादी को सचेत किया जाए । उन्होंने कहा कि उक्त के अतिरिक्त यदि किसी के द्वारा नियमों का उल्लघंन कर ब्लास्टिंग किया जाना पाया जाता है तो समबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

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