वीरेंद्र गुप्ता पत्रकार मिर्जापुर 94 53 82 1310,
*दिनांक 11.06.2021 को जनपद मीरजापुर में राज्यपाल राजस्थान राज्य के आगमन के अवसर पर जनपद मीरजापुर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर धारा 31 पुलिस एक्ट में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनहित में निम्नानुसार जनपद मीरजापुर में ट्रकों का प्रवेश प्रतिबन्धित किया गया है। यह आदेश दिनांक 11.06.2021 को समय 13.00 बजे से कार्यक्रम सकुशल सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 32 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।*
1. चुनार बस स्टैण्ड तिराहे से सभी प्रकार के ट्रकों को वाया सक्तेशगढ़ दीपनगर होते हुए बरौधा तिराहा लालगंज से भारतगंज प्रयागराज की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा।
2. डगमगपुर चौराहे से किसी भी प्रकार के ट्रकों को मीरजापुर की ओर आने की अनुमति नहीं होगी बल्कि उन्हें चुनार होते हुए नरायनपुर की ओर डायवर्ट किया जायेगा।
3.थाना पड़री पुलिस द्वारा अधवार से सभी प्रकार के ट्रकों को मीरजापुर की ओर आने से रोकते हुए उन्हें चुनार,नरायनपुर की ओर तथा नरायनपुर की ओर से आने वाले ट्रकों को झिंगुरा, विढमफाल, बरकछा होते हुए सोनभद्र की ओर होते हुए डायवर्ट कर दिया जाएगा।
4.चौकी करनपुर पुलिस द्वारा आर्मी कैंप के आगे पहाड़ी से सभी प्रकार के ट्रकों को मीरजापुर की ओर नहीं आने दिया जायेगा बल्कि उन्हें लालगंज की ओर डायवर्ट करके भारतगंज एवं कोरांव की ओर जाने दिया जायेगा।
5. थाना चील्ह पुलिस द्वारा चील्ह तिराहे पर भी गोपीगंज से मीरजापुर व औराई से मीरजापुर मार्ग के मध्य लिंक मार्ग से किसी भी प्रकार के ट्रकों के चील्ह तिराहा आने पर उन्हें आवश्यक्तानुसार गोपीगंज एवं औराई की ओर डायवर्ट कर दिया जायेगा ।
6-थाना विन्ध्याचल पुलिस द्वारा गैपुरा चौराहे से मीरजापुर की ओर आने वाले सभी प्रकार के ट्रकों को गैपुरा से विजयपुर होते हुए वाया लालगंज से भारतगंज एवं कोरांव जनपद प्रयागराज की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा।
*उपरोक्त प्रतिबन्ध से एम्बुलेंस, पुलिस, अग्निशमन, सवारी बस/ किसी भी प्रकार की बसें, हल्के चार व तीन पहिया वाहन मुक्त होंगें*।