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मिर्जापुर में सन 2002 में हुई हत्या के मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने दी कड़ी सजा



*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते हत्या के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹ 15 हजार का अर्थदण्ड की सजा—*
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 15 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांक 29.07.2002 को थाना को0शहर क्षेत्रांतर्गत अभियुक्त राजेश यादव पुत्र पहाड़ी यादव निवासी मोर बाग (घीसा नवीन सिनेमा के पास) थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर कट्टा से वादी के चाचा को गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी । जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना को0शहर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार कां0 धंनजय कुमार के द्वारा निरन्तर कि गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय (ASJ-V/SP/G.Act.) ने आजीवन कारावास एवं 15 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

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