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अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी पैरवी कराई गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय द्वारा अभियुक्त को महिला की हत्या के आरोप में दण्डित करते हुए आजीवन कारावास व ₹10 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांकः 05.09.2019 को थाना चील्ह पर वादी प्रेमचन्द्र पुत्र लल्लन प्रसाद यादव निवासी गुरूसण्डी थाना को0देहात जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपनी (वादी की) पुत्री की दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या कर देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना चील्ह पर मु0अ0सं0-106/2019 धारा 498ए,304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत उक्त महिला सम्बन्धित अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना चील्ह पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, ईसी एक्ट, कोर्ट सं0-04,मीरजापुर महिला सम्बन्धित उपरोक्त अपराध में धारा 302 भादवि के तहत दोषी पायें जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
*सजायाफ्ता अभियुक्त —*
द्वारिका प्रसाद यादव(पति) पुत्र स्व0आल्हा यादव निवासी चील्ह थाना चील्ह जनपद मीरजापुर ।
मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में आजीवन कारावास की करायी गयी सजा —*
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