समाचारयुवक को गाली गलोज करना पड़ा महंगा, मिर्जापुर

युवक को गाली गलोज करना पड़ा महंगा, मिर्जापुर

*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने के आरोपी को करायी गयी ₹ 1000/- के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना कछवां पर मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-योगेश कुमार द्विवेदी, पैरोकार-आरक्षी लवकुश व कोर्ट मुहर्रिर-महिला मुख्य आरक्षी सुमित्रा देवी द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय एसीजे(जे.डी.)VI मीरजापुर द्वारा थाना कछवां पर पंजीकृत NCR- 07/2012 धारा 323,504,506 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त प्रभावती पत्नी शिवशकल निवासी सरावां थाना कछवां जनपद मीरजापुर को मा0न्यायालय द्वारा न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं ₹ 1000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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