रोड शो , पद – यात्रा , साइकिल / बाइक / वाहन रैली तथा जुलूस दिनांक 22.01.2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगे । आयोग द्वारा पुनः समीक्षा के पश्चात् अग्रेतर निर्देश जारी किये जायेंगे । राजनैतिक दलों , सम्भावित उम्मीदवारों तथा अन्य समूहों द्वारा भौतिक रूप से की जाने वाली निर्वाचन सम्बन्धी रैलियाँ दिनांक 22 जनवरी , 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगी । 2 . 3. आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ( SDMA ) द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है । 4 . आयोग द्वारा राजनैतिक दलों से कोविङ अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गई है । 5. आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 08 जनवरी , 2022 को निर्गत Revised Broad Guidelines for Conduct of Election 2022 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे । अतः उक्त के सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वह उक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।
रोड शो , पद – यात्रा , साइकिल / बाइक / वाहन रैली तथा जुलूस दिनांक 22.01.2022 तक प्रतिबन्धित
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