समाचारललितेश पति त्रिपाठी को मिर्जापुर न्यायालय से बड़ी राहत

ललितेश पति त्रिपाठी को मिर्जापुर न्यायालय से बड़ी राहत


मिर्जापुर मड़िहान विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी को जनपद मिर्जापुर के प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिर्जापुर न्यायालय से दोषमुक्त करार किया गया है ।

ललितेश पति त्रिपाठी के ऊपर धारा 143 188 341 353 आईपीसी 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम फर्स्ट एसी जीएम के यहां मामला चल रहा था ।
आज एडवोकेट राहुल त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया की ललितेश पति त्रिपाठी दोषमुक्त करार दिए गए हैं ।
इस खबर के बाद उनके समर्थकों में हर्ष देखा गया ।रवि दुबे ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया ललितेश पति त्रिपाठी निष्पक्ष निर्विवाद आम जनमानस के लिए समर्पित रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ललितेश पति त्रिपाठी ने न्यायालय के प्रक्रिया पर अपना भरोसा जताते हुए सभी का धन्यवाद दिया।

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