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विंध्याचल मे श्रद्धालुओं की भीड़ के आकलन के मद्देनजर रूट डायवर्ट किया गया


*रूट डायवर्जन*
दिनांकः 31.12.2021
दिनांक 01.01.2022 को जनपद मीरजापुर के विन्ध्याचल धाम में नव वर्ष के अवसर पर जनपद मीरजापुर के अतिरिक्त गैर जनपदों से आने वाले श्रद्धालुओं के भारी भीड़ को दृष्टिगत रखते हुये प्रभावी/सुदृढ़ यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा धारा 31 पुलिस एक्ट में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनहित में निम्नानुसार ट्रकों का प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाताहै। यह आदेश दिनांक 31.12.2021 को सायं 16.00 बजे से 02-01-2022 22.00 बजे तक प्रभावी रहेगा । उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 32 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
1-प्रभारी निरीक्षक विन्ध्याचल, गैपुरा चौराहे पर अपने थाने से समुचित पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर जनपद मीरजापुर की ओर आने वाले सभी प्रकार के ट्रकों को गैपुरा से विजयपुर होते हुए वाया लालगंज से भारतगंज एवं कोरांव जनपद इलाहाबाद की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा ।
2-बथुआ तिराहा से आने वाले बड़े वाहन/ट्रकों को प्रभारी निरीक्षक को0कटरा, नटवा तिराहा पर सुचित पुलिस बल की डियूटी लगाकर सभी प्रकार के ट्रकों को चिल्ह की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेंगा।किसी भी दशा में बड़े वाहन/ट्रकों को विन्ध्याचल के तरफ नही जाने दिया जायेंगा।
3- लालगंज से आने वाले समस्त प्रकार के बड़े वाहनों को जिनको वाराणसी व चुनार के तरफ जाना है, करनपुर चौकी को0 देहात से समुचित पुलिस बल की डियूटी लगाकर समोगरा बाईपास से चुनार की तरफ डायवर्ट कर देंगे।
4- थाना प्रभारी पड़री अपने थाने से समुचित पुलिस बल की डियूटी अघवार तिराहे पर लगाकर मीरजापुर प्रयागराज के तरफ जाने वाले बड़े वाहनों/ट्रकों को बाईपास लालगंज के तरफ डायवर्ट करेगें।
5- जिन-जिन स्थानों पर समस्त प्रकार के ट्रकों के प्रवेश को प्रतिबन्धित किया गया है सम्बन्धित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ट्रक सड़क पर किसी भी दशा में रूकने न पाये उन्हें उपरोक्तानुसार डायवर्ट कर दिया जाये । इसके लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
6- उपरोक्त प्रतिबन्ध से एम्बुलेंस, पुलिस, अग्निशमन, सवारी बस/किसी भी प्रकार की बसें, हल्के चार व तीन पहिया वाहन मुक्त होंगे ।
*नोट- यह डायवर्जन प्रतिदिन प्रातः 06-00 बजे से रात्रि 22-00 बजे तक प्रभावी रहेंगा।*

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