समाचारविद्युत विच्छेदन से बचने का सरल उपाय , मिर्जापुर

विद्युत विच्छेदन से बचने का सरल उपाय , मिर्जापुर


मिर्जापुर,

विदित है कि वितरण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं का अस्थाई रूप से विद्युत संयोजन का विच्छेदन अधिकांशतः दो प्रमुख कारणों से किया जाता है । प्रथम यदि उपभोक्ता ने अपने विद्युत देयो का भुगतान नहीं किया है तथा द्वितीय यदि उपभोक्ता विद्युत की चोरी करते हुये पाया गया अथवा उसके द्वारा विद्युत का उपभोग अनिधिकृत रूप से किया जा रहा हो दोनो ही प्रकरणों में विच्छेदित उपभोक्ताओं का संयोजन उसी दशा में पुनः संयोजित किया जाय जबकि विच्छेदन का कारण समाप्त हो जाय । अर्थात प्रथम प्रकरण में उपभोक्ता द्वारा विद्युत बकाये की धनराशि का भुगतान कर दिया जाय एवं द्वितीय प्रकरण में उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शमन शुल्क , राजस्व निर्धारण अथवा अनियमितता की स्थिति में केवल निर्धारित राजस्व की धनराशि का भुगतान कर दिया जाय । अस्थाई रूप से विच्छेदित विद्युत उपभोक्ता का संयोजन यदि विच्छेदन का कारण समाप्त किये बिना संयोजित पाया जाता है तो उस स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा पुनःसंयोजन हेतु दोषी कर्मचारी अथवा उपभोक्ता पर समुचित कार्यवाही किया जाना आवश्यक है । यदि अवर अभियन्ता द्वारा दोषी व्यक्ति पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अवर अभियन्ता का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय तथा उसके विरूद्ध समुचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

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