जनपद मीरजापुर के शहरी क्षेत्रो मे नो एण्ट्री का समय बढाया गया*(पुलिस के इस निर्णय का लोग सराहना करते दिखाई दिए )
जनपद मीरजापुर की शहरी क्षेत्र मे *रात्रि 22.00 बजे तक व्यक्तियो का आवागमन रहता है तथा रात्रि 21.00 बजे शहर मे भारी वाहनों के प्रवेश निषेधाज्ञा समाप्त होने के फलस्वरूप भारी वाहन शहर मे संचालित होने लगते है जिसके कराण किसी दुर्घटना की सम्भावना प्रबल हो जाती है जिसको दृष्टीगत रखते हुए, शालिनी पुलिस अधीक्षक मीरजापुर धारा 31 पुलिस एक्ट मे प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये पूर्वाधिकारी द्वारा जारी आदेश मे आंशिक संशोधन करते हुये जनहित मे जनपद मीरजापुर के शहरी क्षेत्र मे भारी वाहनो का प्रवेश प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 22.30 बजे तक* निषेध कर दिया गया है । शेष आदेश पूर्ववत रहेगा। इस आदेश का उल्लघंन धारा 32 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
शहरी क्षेत्र मे भारी वाहनो का प्रवेश प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 22.30 बजे तक-SP MIRZAPUR
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