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सिनेमा हालो राष्ट्रगान बजाते समय पर्दे पर दिखाई दे राष्ट्रीय ध्वज-आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल रंजन कुमार

जिलाधिकारी- ़आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल रंजन कुमार ने सभी सिनेमा हालो के मालिको/प्रबंन्धको को निर्देशित करते हुए कहा कि जब सिनेमा हालो मे राष्ट्रगान बजाया जाये तो पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देना आवश्यक है। मण्डलायुक्त ने भारत के राष्ट्रगान के समय मे माननीय उच्चतम न्यायालय मे योजित रीट याचीका संख्या 855 मे दिनांक 30.11.2016 को पारित माननीय उच्च न्यायालय के अनुपालन मे भारत के राष्ट्रगान के समय मे जो निर्देश दिये गये है उसका अनुपालन सभी के द्वारा किया जाये। उन्होने कहा कि मा0उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम मे मुख्य सचिव उ0प्र0 के द्वारा जारी आदेश मे कहा गया है कि इसका वित्तीय फायदा अथवा किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार का व्यवसायिक दुरूप्रयोग नही किया जायेगा। स्पष्टता राष्ट्रगान का प्रयोग इस प्रकार नही किया जायेगा कि जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुडे व्यक्त का किसी प्रकार का व्यवसायिक लाभ अथवा अन्य किसी प्रकार का लाभ हो। राष्ट्रगान का नाट्य रूपान्तर नही किया जायेगा और इसे किसी वैरायटी शो के भाग के रूप मे शामिल नही किया जाना चाहिए ऐसा इसलिए क्योकि जब राष्ट्रगान गाया जाता अथवा बजाया जाता है तो वहा उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह इसे यथोचित आदर व सम्मान दे। राष्ट्रगान के नाट्य रूपान्तर प्रदर्शन के बारे मे सोचना भी पूर्ण रूपेण कल्पनातीत है। राष्ट्रगान अथवा इसके किसी भाग को किसी वस्तु पर छापा नही जायेगा और उसे कभी भी ऐसे स्थान पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया जायेगा जो इसकी मर्यादा के लिए असंम्मान जनक और असंम्मान के समतुल्य हो या इसलिए क्योकि जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो इससे सम्बद्ध प्रोटोकाल की समकल्पना राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय अखण्ता और संबैधानिक देश भक्ति के भवना मे अन्तर्निहित है। भारत मे स्थित सभी सिनेमा हाल फीचर फिल्म प्रारम्भ होने से पहले राष्ट्रगान बजायेगे और हाल मे उपस्थित सभी व्यक्ति राष्ट्रगान को संमान देने के लिए खडा होने के लिए बाध्य है। सिनेमा हाल मे पर्दे पर राष्ट्रगान बजाये जाने से पहले प्रवेश व निकास द्वारा बन्द रहेगे ताकि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अशान्ति फैला सके जो राष्ट्रगान के प्रति असम्मान स्वरूप होगी। राष्ट्रगान के बजाये जाने अथवा आये जाने के पश्चात द्वारा खोले जा सकते है। जब सिनेमा हालो मे राष्ट्रगान बजाया जायेगा तो पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देता रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से बनाया गया राष्ट्रगान का लघुरूप न तो बजाया जायेगा और न ही प्रदर्शित किया जायेगा।
आयुक्त ने कहा कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम मे भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेशो का अक्षरशः पालन किया जाये। इसके किसी भी अंश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी।

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