समाचारहत्या के मामलें में 04 को आजीवन कारावास-MIRZAPUR

हत्या के मामलें में 04 को आजीवन कारावास-MIRZAPUR

थाना चुनार मे पंजीकृत मु0अ0स0 -522/06 धारा 302,201,404,34,120 बी भा0द0वि0, सत्र परीक्षण सख्या 151 सन् 2006 के प्रकरण में विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना,एवं शासकीय अधिवक्ता द्वारा मजबtती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने के फलस्वरुप आज दिनांक -02.11.2019 मुकदमें के प्रत्येक अभियुक्त 1-ज्वाला गौड पुत्र समयलाल 2-सीता पत्नी ज्वाला गौड निवासीगण नुनौटी चौधा थाना चुनार मीरजापुर, 3-विजय कुमार गौड़ पुत्र राम पियारे निवासी कोदवारी थाना चुनार मीरजापुर 4- बसन्त पटेल पुत्र राम जियावन निवासी तेदुआ थाना चुनार मीरजापुर को धारा 302,34,201 भा0द0वि0 के आरोप में आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा मां0 अपर सत्र न्यायधीश प्रथम मीरजापुर भगवती प्रसाद सक्सेना दी गयी।

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