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हलिया में नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 10 साल की कोर्ट ने सुनाई सजा, मिर्जापुर



*मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में 10 वर्ष की कठोर कारावास की करायी गयी सजा —*
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी पैरवी कराई गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय द्वारा अभियुक्त को नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोप में दण्डित करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹38 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांकः 14.07.2015 को थाना हलिया पर एक महिला (वादिनी) द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध अपनी (वादिनी की) नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर भगाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना हलिया पर मु0अ0सं0-729/2015 धारा 363,366क,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत उक्त महिला सम्बन्धित अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना हलिया पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय SPL(J)POCSO Act. मीरजापुर द्वारा महिला सम्बन्धित उपरोक्त अपराध में धारा 363,366क,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पायें जाने पर अभियुक्त होरी लाल सोनकर निवासी हथेड़ा थाना हलिया जनपद मीरजापुर को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹38 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

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