समाचारहाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हुआ अनिवार्य, मिर्जापुर

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हुआ अनिवार्य, मिर्जापुर

परिवहन आयुक्त , उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार दिनॉक 15 अक्टूबर , 2020 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना किसी भी वाहन का स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा । दिनॉक 19 अक्टूबर , 2020 से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के पुराने पंजीकृत वाहनों में निम्न कार्य नहीं किये जायेंगे ।
पंजीयन प्रमाण की द्वितीय प्रति ।
हाइपोथिकेशन पृष्ठांकन । हाइपोथिकेशन निरस्तीकरण । जनया परमिट । G परमिट की द्वितीय प्रति । परमिट नवीनीकरण । अस्थाई परमिट । विशेष परमिट । नेशनल परमिट । स्वामित्व अंतरण । पता परिवर्तन । – पंजीयन का नवीनीकरण । अनापत्ति प्रमाण पत्र । बीमा अद्यतन । पुराने पंजीकृत वाहन स्वामी अपने वाहन के निर्माता कम्पनी के डीलर से सम्पर्क कर अपनी वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क्स सहित लगवाना सुनिश्चित करें । उपरोक्त जानकारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ( प्रशासन ) , मिर्जापुर ने दिया है।

आज ही डाउनलोड करें

विशेष समाचार सामग्री के लिए

Downloads
10,000+

Ratings
4.4 / 5

नवीनतम समाचार

खबरें और भी हैं