वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,
*अपराध एवं अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 09 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर एवं अवैध शराब के परिवहन में संलिप्त वाहनों की जब्तीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत की गई कारण बताओ नोटिस-*
जनपद मिर्जापुर में कानून व्यवस्था की स्थिति अक्षुण्य बनाए रखने तथा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से की जा रही प्रभावी कार्रवाई के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक पड़री व थानाध्यक्ष जमालपुर की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 17(3) आयुध अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंसी 1-शारदा प्रसाद मिश्र पुत्र भगवती प्रसाद मिश्र निवासी लोकापुर थाना पड़री मिर्जापुर, 2-इंद्रजीत सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी सीकरी थाना पडरी मिर्जापुर, 3-श्यामसुंदर तिवारी पुत्र मोतीलाल तिवारी निवासी देवरी थाना पडरी मिर्जापुर, 4-भोला यादव पुत्र बेचन यादव निवासी अघवार थाना पडरी मिर्जापुर, 5-अरविंद्र कुमार सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी बिशुनपुरा थाना जमालपुर मिर्जापुर, 6-मंगला सिंह पुत्र शिवमूरत सिंह निवासी धरवाह थाना जमालपुर मिर्जापुर, 7-संतोष कुमार सिंह पुत्र अभिमन्यु सिंह निवासी चैकिया थाना जमालपुर, 8-अभय दुबे उर्फ समीर दुबे पुत्र रामचंद्र दुबे निवासी डूही खुर्द थाना जमालपुर मिर्जापुर, 9-राजेंद्र यादव पुत्र केशनाथ यादव निवासी जगदीशपुर थाना जमालपुर मिर्जापुर का शस्त्र लाइसेंस निलंबित करके लाइसेंस धारियों को कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए शस्त्र को थाने पर जमा कराए जाने का आदेश पारित किया गया है। जिस के क्रम में उपरोक्त थाना प्रभारियों को तत्काल लाइसेंसी शस्त्रों को थाना पर जमा कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
अवैध शराब के परिवहन करने के संबंध में प्रभारी निरीक्षक लालगंज की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 72(5) उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अवैध शराब की तस्करी बिक्री एवं परिवहन हेतु प्रयोग में लाए गए वाहन संख्या यूपी 63 एएन 1970 व यूपी 65 जेटी 0084 के पंजीकृत स्वामी क्रमशः सुशीला देवी पत्नी श्यामलाल निवासिनी कोठिलवा सक्तेशगढ़ थाना चुनार मिर्जापुर व विवेक दुबे पुत्र विजय दुबे निवासी ओदरा कालिका बाडा जनपद वाराणसी को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है